रास्ता अवरुद्ध मामले में सीओ से एसडीओ ने माँगा स्पष्टीकरण!

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रिपोर्ट- बिकास कुमार

सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 का उल्लंघन एवं उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना पर होगी उचित कार्रवाई: अनुमंडल पदाधिकारी

सहरसा :- पचास परिवार का रास्ता अवरुद्ध किए जाने को लेकर भरौली निवासी नरेंद्र कुमार सिंह के द्वारा लोक सूचना अधिकार के तहत अंचलाधिकारी से सूचना मांगी गई। लेकिन अंचलाधिकारी द्वारा कोई जबाब नहीं दी गई। वहीं प्रतिवादी द्वारा अनुमंडल लोक शिकायत में सूचना अधिकार के तहत सूचना मांगी गई लेकिन वहां भी अंचलाधिकारी द्वारा जवाब नहीं दिया गया तत्पश्चात प्रतिवादी ने अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन देकर पीड़ित परिवारों के अवरुद्ध रास्ता को चालू करने की मांग की गई।वहीं अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अंचलाधिकारी के विरुद्ध स्पष्टीकरण एवं कार्रवाई करने का आदेश दिया गया।ज्ञात हो कि नरेन्द्र कुमार सिंह, पिता पुनीत नारायण सिंह, ग्राम-भरौली वार्ड नं० 08, थाना-सोनवर्षा कचहरी, जिला-सहरसा निवासी के द्वारा रास्ता अवरूद्ध किए जाने से संबंधित प्राप्त परिवाद पत्र पर आपके पत्रांक 1566 सपत्र दिनांक 10.07.2023 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि मंदिर एवं चबुतरा’ बनने के कारण रास्ता काफी संकीर्ण हो गया है, जिसके कारण 50 परिवारों को आवागमन में कठिनाई हो रही है।अतः आपको निदेश दिया जाता है कि रास्ता संकीर्ण होने से प्रभावित 50 परिवारों का आवागमन बहाल करने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।आवेदक नरेन्द्र कुमार सिंह, पिता पुनित नारायण सिंह, ग्राम पो० भरौली, थाना-सोनवर्षा कचहरी, जिला सहरसा द्वारा प्रपत्र ‘क’ आवेदन में मांगी गयी सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र एवं स्मार पत्रों द्वारा लोक सूचना पदाधिकारी-सह-अंचल अधिकारी, कहरा को निदेशित किया गया था। लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा अबतक न तो आवेदक को सूचना उपलब्ध कराया गया एवं न ही इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदन उपलब्ध करायी गयी है। जो सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 का उल्लंघन एवं उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना है। आवेदक को ससमय सूचना उपलब्ध नहीं कराने के लिए लोक सूचना पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से दोषी है आदेश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के साथ माँगी गयी वॉछित सूचना प्रपत्र-‘क’ के आलोक में आवेदक को निःशुल्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।सूचना उपलब्ध कराने में विलम्ब का कारण सहित कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाय।पीड़ित परिवार में कलम देव सिंह, बसंत सिंह, विनोद सिंह, रत्नेश्वर सिंह, सरोज सिंह, अशोक सिंह,मुन्ना सिंह, ललन सिंह, जवाहर सिंह,सत्येंद्र सिंह, सुधीर सिंह, रामाशीष सिंह, सुरेश प्रसाद सिंह, पुनीत नारायण सिंह, लक्ष्मण शर्मा, माहेश्वरी शर्मा, अन्य सभी ग्रामीणो का रास्ता अवरुद्ध है।

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