पत्नी की हत्या मामले में कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, अर्थदंड भी लगाया!

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रिपोर्ट–राजीवरंजन।

स्लग–मधेपुरा मे पत्नी की हत्या मामले मे कोर्ट ने एक आरोपी को 15 साल बाद सुनाया उम्र कैद की सजा और लगाया 15 हजार का अर्थ दंड।

मधेपुरा मे पत्नी की हत्या मामले मे एडीजे- 08 के न्यायधीश राजेश कुमार की कोर्ट ने एक आरोपी को 15 साल बाद सुनाया उम्र कैद की सजा और लगाया 15 हजार का अर्थ दंड। दरअसल 15 साल पूर्व दहेज को लेकर की गयी पत्नी की हत्या मामले में सदर थाना क्षेत्र के बराही निवासी हत्या के आरोपी विजय यादव को मधेपुरा व्यवहार न्यायलय कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाते हुए विभिन धाराओं मे 15 हजार का अर्थदंड लगाया है।बता दें कि 15 साल पूर्व दहेज के कारण हुई हत्या मामले में एडीजे-8 के न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत ने बराही निवासी विजय यादव को उम्रकैद व 15 हजार रूपया अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस मामले में अपर लोक अभियोजक नूर आलम ने बताया कि सुपौल वार्ड नंबर 15 निवासी राजेंद्र यादव के पुत्र चंद्र मोहन यादव ने अपनी वहन पूनम देवी की शादी 6 साल पूर्व हिंदू रीति रिवाज के मुताविक बराही निवासी विजय यादव के साथ रचाया था। साथ हीं चंद्र मोहन यादव ने शादी में अपने मुताबिक 50 हजार उपहार स्वरूप दहेज भी दिया था। लेकिन शादी के 1 साल बाद चंद्र मोहन यादव की बहन जब ससुराल गई तो बहन के पति, भैसूर, सास व अन्य ने एक मोटरसाइकिल की मांग करने लगे। चंद्र मोहन यादव के मुताविक शादी के करीब 2 साल बाद बहन को बच्ची पैदा हुआ। इसके बाद जानकारी मिली कि मोटरसाइकिल के लिए उसके पति सहित परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा पूनम को पड़तारित कर मारपीट किया जाता था। वहीं पूनम की पति विजय कुमार यादव व अन्य परिवार के लोगों ने इलाज के बहाने बहन को कहीं ले जाकर हत्या कर दी और साक्ष्य छुपाने हेतु शव को छिपा दिया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 8 गवाहों का परीक्षण करवाया गया। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने व अंतिम सुनवाई के बाद विजय यादव को मामले में दोषी ठहराते हुए भादवि की धारा 302/34 में उम्रकैद व दस हजार अर्थदंड वहीं 201/34 में 5 साल तथा पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है इस मामले को लेकर अपर लोक अभियोजक नूर आलम ने बताया की आरोपी अगर अर्थ दंड की भुगतान नहीं करता है तो और सजा बढ़ सकती है। जरा आप भी सुनिए क्या कुछ बता रहे हैं अपर लोक अभियोजक नूर आलम। बाइट : नूर आलम, अपर लोक अभियोजक मधेपुरा व्यवहार न्यायलय।

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