अदालत ने बकरी चोरी के मामले मे दोषी को सुनाई 3 साल की सजा, जुर्माना भी ठोका!

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रिपोर्टर — राजीव कुमार झा

मधुबनी जिले के बेनीपट्टी अनुमंडल व्यवहार न्यायालय मुंसिफ सह न्यायिक दंडाधिकारी मोहम्मद शुएब की अदालत मे बकरी चोरी मामले मे दोनों पक्षो के दलीलें सुनने के बाद अभियुक्त मोहम्मद रहमान को तीन वर्ष की सजा के साथ एक हजार रूपये का आर्थिक जुर्माना सुनाया।
बताते चले हरलाखी थाना कांड संख्या 15/14 रेरियाही गांव के रामकुमार राउत ने बकरी चोरी को लेकर हरलाखी थाना में आवेदन देकर दो व्यक्तियों पर मुकदमा दर्ज करवाया था। उक्त मुकदमा मे अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी दिव्यांश पांडेय के द्वारा साक्षीयों का साक्ष्य कराया गया। वही बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपनी दलील पेश करते हुए कथन किया की अभियुक्त निर्दोष है कोई जानबूझ कर गलती नहीं की है लगाए गए आरोप बेबुनियाद है अभियुक्त को रिहा को लेकर न्यायालय से गुहार लगाते रहे लेकिन अभियोजन पदाधिकारी के द्वारा घोर विरोध करते हुए ज़्यदा से ज्यादा सजा देने को लेकर न्यायालय से अनुरोध किये। मुंसिफ सह न्यायिक दंडाधिकारी मोहम्मद शुएब की अदालत ने दोनों पक्षो की दलील सुनने के बाद जीआर 583/14 हरलाखी थाना कांड संख्या 15/14 के अभियुक्त हटवरिया गांव के अब्दुल बारीक़ नट, वेता परसा गांव के मोहम्मद रहमान दोनों थाना हरलाखी जिला मधुबनी। वही हटवरिया गांव का अब्दुल बारीक़ नट के विरुद्ध साक्षीयों के व्यान से बकरी चोरी करने में संलिप्ता नहीं पाया गया ऐसी स्थिति में अभियुक्तअब्दुल बारीक़ नट को निर्दोष दिखाते हुए मुक्तकिया गया एवं बेता परसा गांव के मोहम्मद रहमान पिता मोहम्मद सगीर को तीन साल की सजा के साथ एक हजार रूपये का जुर्माना सुनाया गया साथ ही जुर्माने की राशि नहीं जमा करने पर तीन माह की सजा बढ़ाने का प्रवधान दिया गया।
उक्त जानकारी अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी कमलेश चतुर्वेदी व दिव्यांश पांडेय के द्वारा दी गई है।

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