बिग ब्रेकिंग:- स्वाधार कांडः सबूत नहीं दे सकी पुलिस ब्रजेश समेत 3 बरी!

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रिपोर्ट- संतोष तिवारी!

मुजफ्फरपुर

स्वाधार गृह मामले में गुरुवार को विशेष एससी-एसटी कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर, मधु कुमारी उर्फ साइस्ता परवीन और कृष्णा राम को बरी कर दिया। पुलिस के आईओ, सूचक और विशेष लोक अभियोजक तीनों आरोपितों के खिलाफ कोर्ट में पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर पाए। इसके बाद जज अजय कुमार मल्ल ने तीनों को दोष मुक्त कर दिया। आठ गवाहों की गवाही कोर्ट में दर्ज कराई गई।

पेशी के लिए तिहाड़ जेल से ब्रजेश

मधु और कृष्णा को मुजफ्फरपुर लाया गया। तीनों तिहाड़ में बालिकागृह कांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। मुजफ्फरपुर स्टेशन पर पहुंचने के बाद दिल्ली पुलिस ने नगर थाने की पुलिस से सुरक्षा की मांग की। इसके बाद भारी सुरक्षा के बीच तीनों आरोपितों को न्यायालय लाया गया। शाम चार बजे सभी साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश अजय कुमार मल्ल ने तीनों आरोपितों की मौजूदगी में आरोपों से मुक्ति का फैसला सुनाया। इसके बाद पुनः तीनों को दिल्ली पुलिस वापस लेकर लौट गई। क्या है मामलाः स्वाधार गृह से 11 महिलाएं और उनके चार बच्चों को लापता कर देने, फर्जी कागजात पर स्वाधार गृह में आवासित महिलाओं और बच्चों को सुविधा मुहैया कराने के नाम पर गबन का ब्रजेश ठाकुर, उसकी राजदार मधु कुमारी और कृष्णा राम पर आरोप था।

दिवेश कुमार शर्मा के प्रतिवेदन के आधार पर 30 जुलाई 2018 को महिला थाने में स्वाधार गृह मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। जांच में पुलिस भी गृह में आवासित महिला और उनके बच्चों को सत्यापित नहीं – कर पाई।

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