नाबालिग चालक को अदालत में कागजातों के साथ हाजिर होने का आदेश!

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आशुतोष कुमार

बेगूसराय कोर्ट:- बेगूसराय न्यायालय के प्रभारी सीजेएम रघुवीर प्रसाद ने भगवानपुर थाना कांड संख्या 99/ 2021 मैं मामले के सूचक सुप्रीत कुमार के आवेदन पर नाबालिग ट्रैक्टर चालक कृष्ण कुमार उर्फ भुट्टा एवं ट्रेक्टर मालिक हीरालाल सैनी को गाड़ी के सभी कागजातों के के साथ अदालत के समक्ष हाजिर होने का फरमान जारी किया है उल्लेखनीय हो कि इस मामले के सूचक सुप्रीत कुमार ने अदालत में दिया आवेदन में बताया कि उक्त आरोपित कृष्ण कुमार उपभोक्ता नाबालिग है और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के धोखाधड़ी कर जमानत ले लिया है इसी आरोपित ने 17 मई 21 को लापरवाही एवं तेजी से ट्रैक्टर चलाते हुए सूचक की स्कूटी में धक्का मार दिया था!

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