:- रवि शंकर अमित!
बाढ़ अनुमंडल के सभी थानों में पुलिस कर्मियों और आम नागरिकों को आज से देश भर में लागू किए गये तीनों नये कानूनों की जानकारी दी गई!
बाढ़ एएसपी अपराजित लोहान ने आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता यानी (BNS), CRPC के बदले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी (BNSS) तथा, इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यानी (BSA) की जानकारी दी!
उन्होंने कहा कि बाढ़ अनुमंडल के सभी थानों में नए आपराधिक कानून की ट्रेनिंग दे दी गई है| उन्होंने पुराने आपराधिक कानून की जगह नए कानून को एक ऐतिहासिक कदम बताया, बाढ़ में थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार, NTPC में थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार, मोकामा में थानाध्यक्ष माहेश्वर प्रसाद राय, घोसवरी में थानाध्यक्ष अजीत कुमार टिंकू, हाथीदह थानाध्यक्ष निधि कुमारी, मरांची थानाध्यक्ष गौरव सिंधु तथा पंचमहला थानाध्यक्ष प्रहलाद झा में पुलिस अधिकारीयों, कर्मियों व आम नागरिकों को नए आपराधिक कानून में नई धाराओं के बारे में विस्तार से बताया, वहीं ASP अपराजित लोहान ने कहा कि नए कानून में धाराओं को लेकर शुरू में कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन जल्द ही इन समस्याओं को दूर कर लिया जाएगा, नये कानूनों से आम नागरिकों को जहाँ कानूनी मदद और सुविधाएँ प्राप्त करना अधिक आसान होगा वहीं न्यायलय पर भी मुकदमो का बोझ घटेगा!
सभी थानों में लोगों को नए कानून संबंधित बुकलेट भी वितरित किए| आज से देश में आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह तीन नये कानून भारतीय न्याय संहिता,भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनिमय लागू हो गये हैं। नए कानून में एफआईआर दर्ज करने से लेकर फैसला सुनाने तक की समयसीमा तय की गई है| अब आम जनों के लिए भी सस्ता एवं निश्चित समय में न्याय उपलब्ध होगा| नए कानून से सभी मुकदमों का निपटारा तेजी से होगा|
बाइट-अपराजित लोहान, एएसपी,बाढ़
प्रदीप कुमार, एसएचओ, बाढ़
धर्मेंद्र कुमार, एसएचओ, एनटीपीसी थाना




