हत्या के मामले में सगे भाई दोषी, सश्रम कारावास की हुई सजा!

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ंरिपोर्टर — राजीव कुमार झा

हत्या के एक मामले में जिला कोर्ट के ए डी जे ने सगे भाइयों को सुनाया सश्रम कारावास की सजा

मधुबनी जिले के झंझारपूर अनुमंडल स्थित अररिया संग्राम थाना क्षेत्र अंतर्गत नवानी गांव में मछली मारने के विवाद में एक व्यक्ति की हत्या मामले को लेकर संबंधित थाना में मामला दर्ज कराया गया था। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 23 दिसंबर 2018 को दो पक्षों के बिच मछली मारने के विवाद के बाद एक पक्ष के लोग अपने दरवाजे पर बैठे रुद्र नारायण सिंह को खिंच कर सामने सरक पर लेजाकर टेंगारी से जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल रुद्र नारायण सिंह इस हमले में बुरी तरह धायल होने से बाद दम तोर दिए। हत्या मामले में दो सगे भाई रोशन कुमार सिंह एवं पंकज कुमार सिंह को मृतक के पुत्र बालाजी सिंह के बयान पर संबंधित अररिया संग्राम थाना में अभियुक्त बनाया गया था। वहीं रुद्र नारायण सिंह हत्या मामले में जिला कोर्ट के एडीजे वेद प्रकाश मोदी की अदालत ने सुनबाई के दौरान दोनों सगे भाइ रोशन कुमार सिंह एवं पंकज कुमार सिंह को हत्या मामले का दोषी मानते हुए दोनों सगे भाइयों को आजीवन सश्रम कारावास एवं 20 – 20 हजार रूपए की जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोनों भाइयों को 6 – 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। लगभग छे वर्ष बाद रुद्र नारायण सिंह हत्या मामले में इंसाफ का इंतजार कर रहे परिवार को न्यायालय मिलने की चर्चा आम हो रही है।

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