रिपोर्ट- शशिकांत मिश्रा!
■ डीएम ने बुधवार को जारी किया पत्र किसी भी प्रकार के सभा, जुलूस, धरना
लखीसराय
विगत 16 मार्च से लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू किया गया था. उस वक्त डीएम ने अपने कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 475/ विधि दिनांक 16 मार्च 2024 द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लखीसराय जिला में लागू की गयी थी, जो बुधवार 15 मई को समाप्त हो रही थी. जिसके बाद डीएम रजनीकांत ने इसे बढ़ाते हुए छह जून निर्वाचन समाप्ति तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण जिला के लिए आदेश जारी किया है. इस दौरान किसी भी प्रकार के सभा, जुलूस, धरनाया प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति के आयोजित नहीं होगी. वहीं यह आदेश पूर्व अनुमति प्राप्त सभा/ जुलूस, शादी, बारात, पार्टी, शव यात्रा, हाट बाजार, अस्पताल में ले जा रहे मरीज के साथ जाने वाले व्यक्तियों, विद्यालय-महाविद्यालय में आने वाले छात्र-छात्राओं एवं कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी/पुलिस बल पर लागू नहीं होगा. कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला, गंडासा एवं मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार का प्रदर्शन नहीं करेंगे. यह आदेश परंपरागत ढंग से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय, विधि-व्यवस्था एवं
निर्वाचन कर्तव्य पथ पर लगे दंडाधिकारी/निर्वाचन कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा. आदेश में कहा गया है कि किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं किया जायेगा या नहीं चिपकाया जायेगा अथवा किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध अपमानजनक पर्चा, आलेख फोटो आदि का प्रकाश नहीं किया जायेगा. जिससे लगे कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो. वहीं आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल का उपयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं करेंगे एव्म धार्मिक आयोजन से सांप्रदायिक भावना को राजनीति हित के लिए उभारेंगे तथा न ही भड़कायेंगे.




