गैर इरादतन हत्या मामले में दोषी को 8 साल की कठोर कारावास!

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पंकज कुमार, जहानाबाद!

लाठी डंडे से पीटकर कर दी थी हत्या

जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह की अदालत ने सुनाया फैसला

हत्या के मामले में सुनवाई पूरी करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह की अदालत ने आरोपी रामनिवास शर्मा और मधेश शर्मा को भादवी की धारा 304 पार्ट 2 के तहत 8 साल का कठोर कारावास तथा ₹10000 अर्थदंड भुगतान करने का फैसला सुनाया ।अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इतना ही नहीं न्यायालय ने आरोपी रामनिवास शर्मा मधेश शर्मा तथा विकास शर्मा को भादवि की धारा 325 के तहत 3 साल का कठोर कारावास तथा पांच ₹5000 अर्थदंड भुगतान करने का फैसला सुनाया। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर 3 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।उपरोक्त आशय की जानकारी लोक अभियोजक सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने दी ।उन्होंने बताया कि इस मामले में घोसी थाना क्षेत्र के गांव निवासी राम दहिन यादव ने गांव के ही रामनिवास शर्मा मधेश शर्मा तथा विकास शर्मा को नामजद कर घोसी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया था। दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया थाक नामजद लोगों ने 11 अप्रैल 2004 को सुबह 6:00 बजे शौच कर लौट रहे विनोद यादव की हत्या लाठी डंडा एवं लोहे की रॉड से एकमत होकर पीट पीटकर कर दी थी । इस मामले में अभियोजन के तरफ से 10 गवाह जबकि बचाव पक्ष की ओर से 4 गवाह पेश किए गए थे।

तिहरे हत्याकांड के आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास

3 फीट जमीन को लेकर निर्मम ता पूर्वक पीटकर दी थी हत्या

अपर जिला जज 3 पुष्पम कुमार झा की अदालत ने सुनाया फैसला

जिले के चर्चित तिहरे हत्याकांड मामले में सुनवाई पूरा करने के उपरांत अपर जिला जज तृतीय पुष्पम कुमार झा की अदालत ने आरोपी नवाब कुमार और महेश यादव को हत्या का दोषी पाते हुए भादवि की धारा 302 /149 के तहत सश्रम आजीवन कारावास भुगतने का फैसला सुनाया ।इतना ही नहीं न्यायालय ने आरोपी को 25 ₹25000 अर्थदंड भी भुगतान करने का फैसला सुनाया। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।उपरोक्त जानकारी लोक अभियोजक सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने दी ।उन्होंने बताया कि इस मामले में पारस बीघा थाना क्षेत्र के मिश्र विगहा गांव निवासी सुमित कुमार ने लाली यादव गेहूंमन यादव लाल यादव सतीश यादव मनीष कुमार शैलेश कुमार मधीर कुमार केलवा देवी बसमतिया देवी लालती देवी झरोखनी कुमारी रोशनी कुमारी समेत 25 नामजद 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया था। दर्ज प्राथमिकी में सूचक ने आरोप लगाया था कि 12 दिसंबर 2017 की मध्य रात्रि 12:00 बजे के करीब नामजद लोगों समेत करीब 50-60 की संख्या में हरवे हथियार से लैस लोग हमारे घर को घर लिए थे। जब हम अपने घर के बाहर देखे तो देखें कि उपरोक्त लोग अपने हाथ में राइफल बंदूक लाठी डंडा लखनवी लोहे का राड लिए हुए थे । जबरदस्ती मेरे घर में घुस गए और मेरे पांच भाई ललित कुमार भूषण कुमार सुरिषठ कुमार राजू कुमार तथा वीरेंद्र कुमार को मारते पीटते पीटते हुए देवी मंदिर के पास ले गए और निर्मलता पूर्वक पीट कर अधमरा कर दिया ।जिससे राजू कुमार वीरेंद्र कुमार तथा ललित कुमार की मृत्यु हो गई थी। जबकि सुरेश कुमार और भूषण कुमार बुरी तरह जख्मी हो गए थे ।जो अभी भी अपंग है। इस मामले में अभियोजन की तरफ से सूचक चिकित्सक एवं अनुसंधानकर्ता समेत 8 गवाहों की गवाही न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। बताते चलें कि इस मामले में पूर्व में 4 लोगों को त्वरित न्यायालय प्रथम के द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। जबकि एक आरोपी गेहूंमन यादव उर्फ अखिलेश यादव की मौत विचारण के दरमियान ही हो गई थी।

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