आशुतोष कुमार की रिपोर्ट
सजा के बिंदु पर सुनवाई 29 जनवरी को होगी।बेगूसराय जिला अदालत के पोक्सो विशेष अदालत के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद हबीबुल्लाह की अदालत में पोक्सो केस नंबर 57। 2016 के नामजद आरोपी फुलवरिया थाना क्षेत्र के सकहारा निवासी काली ठाकुर को उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य के आधार पर पोक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत अदालत ने दोषी करार दिया है। इस मुकदमे में एबीपी मनीषा कुमारी के द्वारा सभी लोग वाहनों से घटना जनित सबूत अदालत के समक्ष प्रस्तुत कराए गए जिसके आधार पर अदालत ने सिर्फ पोक्सो एक्ट धारा 8 के तहत दोषी पाया वही भादवि की धारा 376 एवं 511 के तहत बड़ी कर दिया है। उल्लेखनीय हो कि उक्त आरोपी पर 12 सितंबर 2016 को 4:00 बजे शाम में फुलवरिया निवासी सूचक की नाबालिग 8 वर्षीया पुत्री के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करते हुए मौके वारदात पर पकड़ा गया था जिसके बाद लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस थाना के हवाले कर दिया था और नामजद प्राथमिकी फुलवरिया थाना कांड संख्या 138, 2016 में दर्ज कराई गई थी।




