:- रवि शंकर अमित!
लखीसराय- कुछ सोशल मीडिया में एक ऑडियो वायरल है जिसमें माननीय कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी का एवं औषधि निरीक्षक दीपक कुमार राम का बातचीत वायरल है जिसमें दीपक कुमार राम के ऊपर स्थानीय दावा के व्यवसायी द्वारा आरोप लगाया गया कि उनका दावा 27/05/ 2026 को रामगढ़ चौक थाना क्षेत्र से जप्त किया गया उसके बाद से औषधि निरीक्षक के द्वारा स्थानीय व्यवसायी से ₹3 लाख का डिमांड किया गया स्थानीय व्यवसाय अपना शोषण होते देख लोग विजय कुमार सिन्हा जी के पास आए जब माननीय मंत्री ने औषधि निरीक्षक को नियमानुसार कार्रवाई करने और किसी को नहीं सताने का हिदायत दिया वरीय पदाधिकारी औषधि निरीक्षक के कारनामें से अवगत कराया गया।बातचीत के बाद दिनांक 17 जून 2026 को श्री ललन कुमार सिन्हा सहायक औषधि नियंत्रक लखीसराय के द्वारा रामगढ़ चौक थाना में दीपक राम के खिलाफ FIR रजिस्टर्ड किया गया। सवाल यह उठता है कि जब दीपक कुमार राम के द्वारा 27 मई को दवा जप्त किया गया था तो आखिर किस परिस्थिति में दवा को किसी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया ना वरीय पदाधिकारी को जपती सूची बनाकर सूचित किया गया। मनमाने तरीके से दवा को जपत करके रखना कहां तक उचित है इसी कारनामा को लेकर सहायक औषधि नियंत्रक के द्वारा 17 जून 2026 को रामगढ़ चौक थाना में दीपक कुमार राम के खिलाफ मुकदमा रजिस्टर्ड किया गया जिसका केस नंबर है 118/26 इस केस में औषधि निरीक्षक को अभियुक्त बनाया गया है औषधि निरीक्षक जिले के सभी दुकानों में जब तब जाकर के मंथली वसूली के चक्कर में रहते हैं इसकी शिकायत स्थानीय अनेक व्यवसायी ने भी किया है वायरल वीडियो पर मैं स्वयं संज्ञान लेकर के विधि सम्मत कार्रवाई कल करूंगा जरूरत पड़ने पर इनके खिलाफ FIR भी रजिस्टर्ड कराऊंगा आखिर माननीय मंत्री के बिना अनुमति का उनके बातचीत को रिकॉर्ड करना और उसे बातचीत के गोपनीयता को सार्वजनिक करना कानून का उल्लंघन भी है स्थानीय औषधि निरीक्षक को मेरे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा
दीपक कुमार सिंह
जिला अध्यक्ष
भारतीय जनता पार्टी लखीसराय




