मोतिहारी-विकसित गांव की संकल्पना को पूरा करेगा “जी राम जी अधिनियम- 2025- राधा मोहन सिंह!

SHARE:

रिपोर्ट- धर्मेंद्र कुमार!

मोतिहारी,विकसित गांव की संकल्पना को पूरा करेगा “जी राम जी अधिनियम- 2025” सांसद राधा मोहन सिंह जिला ग्रामीण विकास अभिकरण पूर्वी चम्पारण मोतिहारी के द्वारा आज मोतिहारी स्थित महात्मा गांधी प्रेक्षा गृह में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम- 2025 से संबंधित व्यापक जानकारी उपलब्ध कराने को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला सह उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें माननीय सांसद पूर्वी चम्पारण राधा मोहन सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में माननीय विधायक मोतिहारी प्रमोद कुमार, माननीय विधायक हरसिद्धि कृष्णनंदन पासवान,माननीय विधायक पिपरा श्याम बाबू प्रसाद यादव, उप महापौर लालबाबू प्रसाद गुप्ता, ललन चौधरी राज्य अध्यक्ष मछुआरा आयोग बिहार, पवन राज, दीपक पटेल सहित उप विकास आयुक्त डॉ प्रदीप कुमार, सहायक समाहर्ता स सुश्री प्रिया रानी,निदेशक डीआरडीए (एनईपी) डॉ कुंदन कुमार एवं पूर्वी चम्पारण जिला के पांच प्रखंड- मोतिहारी, कोटवा,पिपराकोठी, तुरकौलिया, चकिया के पंचायत स्तरीय जन प्रतिनिधिगण से लेकर प्रखंड प्रमुख तथा ग्रामीण विकास विभाग के सभी पदाधिकारी एवं कर्मिंगण उपस्थित थे।
कार्यशाला के प्रारंभ में सर्वप्रथम उप विकास आयुक्त के द्वारा माननीय सभी अतिथिगण का स्वागत किया गया।
इस अवसर पर उपस्थित जनप्रतिनिधि गण, पदाधिकारी एवं कार्मिगण को संबोधित करते हुए सांसद राधा मोहन सिंह ने कहा कि “विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)एक्ट, 2025” विकसित गांव की संकल्पना को पूरा करने में सफल साबित होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए कार्य कर रही है। यह अधिनियम विकसित भारत अभियान को और गति प्रदान करेगा। सांसद ने कहा कि यह नया अधिनियम मनरेगा अधिनियम का ही विकसित रूप है जो एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी प्रदान करेगा। नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता को लेकर कड़ा प्रावधान किया गया है। एक सप्ताह के अंदर अगर मजदूरी का भुगतान नहीं होता है तो ठीक 15 दिन के बाद ब्याज के साथ मजदूरी का भुगतान किया जाएगा।
बाइट :—- राधा मोहन सिंह,सांसद।

Join us on: