:- रवि शंकर अमित!
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA), नई दिल्ली तथा बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (BSLSA), पटना के निर्देशानुसार बेगूसराय जिले में “बाल विवाह मुक्त भारत” अभियान के अंतर्गत 100 दिवसीय विशेष कार्ययोजना का प्रभावी क्रियान्वयन प्रारंभ किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य बाल विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथा का उन्मूलन करना तथा आम नागरिकों को इससे जुड़े कानूनी प्रावधानों और सामाजिक दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करना है।
इस क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA), बेगूसराय के सचिव श्री करुणानिधि प्रसाद आर्य द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि अभियान से संबंधित सूचनाओं का व्यापक एवं प्रभावी प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जा सके।
उन्होंने बताया कि अभियान के प्रथम चरण (दिनांक 04 दिसंबर से 24 दिसंबर, 2025) के अंतर्गत जिले के हाट-बाजारों, ग्राम सभाओं, सामुदायिक केंद्रों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से नागरिकों को बाल विवाह की रोकथाम से संबंधित कानूनों की जानकारी दी जा रही है। साथ ही आपात स्थिति में सहायता हेतु 1098 (चाइल्डलाइन) एवं 15100 (निःशुल्क विधिक सहायता हेल्पलाइन) जैसे महत्वपूर्ण टोल-फ्री नंबरों के प्रति भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
इसके अतिरिक्त, ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ पोर्टल के उपयोग तथा इसके माध्यम से सूचना साझा करने की प्रक्रिया का भी व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इस अभियान हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिसे ASHA (Awareness, Support, Help & Action) नाम दिया गया है। इस पहल के अंतर्गत बाल संरक्षण एवं बाल विवाह उन्मूलन से संबंधित हेल्पलाइन नंबरों एवं पोर्टल के प्रचार के साथ-साथ ग्राम स्तर तक अभियान की पहुँच सुनिश्चित की जाएगी।
यह 100 दिवसीय विशेष अभियान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 08 मार्च, 2026 को संपन्न होगा, जिसके माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन एवं आवश्यक सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है।



