कांग्रेस अध्यक्ष माल्लिका अर्जुन खड़गे के विरुद्ध मुंगेर कोर्ट में परिवाद दायर!

SHARE:

रिपोर्ट- सुमित कुमार!

-सीजीएम कोर्ट में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ परिवाद – पत्र दायर। मध्य प्रदेश के महू में महाकुम्भ को लेकर दी थी बड़ी टिपण्णी। पहली सुनवाई 18 फरवरी को है

-मुंगेर : बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जन्मस्थली महू में संविधान रक्षा का संकल्प लेने आये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा महाकुंभ की धार्मिक आस्था पर दिए बड़ी टिप्पणी किये जाने को लेकर जमालपुर के सदर बाजार निवासी मनीष कुमार ने मुंगेर कोर्ट में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-299 के तहत परिवाद पत्र दायर किया है। उन्होंने कहा की कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा महाकुम्भ को लेकर बड़ी टिप्पणी की है जिससे में बहुतआहत हुआ हूँ ,ये करोड़ो सनातनियो का आस्था का सबाल है,इस तरह की गैर जरूरी और फालतू टिपण्णी भारतीय एकता और अंखडता के लिए खतरनाक है। उन्होंने कहा ऐसेलोगो को दण्डित नहीं किया गया तो समाज और भी बेमिस्ता फैलाने में तत्पर रहेंगे। उन्होंने आगे कहा इसी मामले को लेकर न्यायालय में गुहार लगाई और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर परिवाद -पत्र सीजीएम कोर्ट में दायर किया हूँ। हम कोर्ट से उचित कार्यवाही की मांग करते है जो संविधान के अनुसार संभव हो।

बाइट : मनीष कुमार परिवादी

मुंगेर व्यहार न्यायालय अधिवक्ता निर्मल कुमार ने बताया की मनीष कुमार द्वार सीजीएम कोर्ट में कांग्रेस के राष्टीयअध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ परिवाद पात्र दायर किया गया है. जो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-299 के तहत के तहत दायर किया गया जिसमें तीन साल का सजा का प्रावधान है। उन्होंने कहा इस मामले की पहली सुनवाई 18 फरवरी को है उसके बाद कार्यवाही की जायेगी
बाइट : निर्मल कुमार अधिवक्ता

Join us on:

Leave a Comment