मुहर्रम पर्व को लेकर विधि व्यवस्था संधारण हेतु संयुक्तादेश जारी!

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अरविन्द कुमार

मोतिहारी। 20 अगस्त (शुक्रवार ) को मुहर्रम पर्व शांतिपूर्ण ढंग से मनाने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया गया है ।

गृह विभाग , बिहार सरकार के निर्देशानुसार कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु संपूर्ण राज्य में सामाजिक ,धार्मिक एवं अन्य कार्यक्रमों /समागम को प्रतिबंधित किया गया है ।जिसमें सार्वजनिक /धार्मिक आयोजनों को भी प्रतिबंधित किया गया है ।

उक्त आदेश के आलोक में मुहर्रम पर्व के अवसर पर पूर्वी चंपारण जिले के किसी भी सार्वजनिक स्थल पर ताजिया /मूर्ति का अधिष्ठापन नहीं किया जाएगा ।

जिले भर में जुलूस, शस्त्र प्रदर्शन ,डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है । ताकि मुहर्रम पर्व शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जा सके ।

जिला ,अनुमंडल, प्रखंड एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मुहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की बैठकें की गई है , ताकि अमन / भाईचारगी के साथ पर्व को मनाया जा सके ।

मुहर्रम पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने हेतु दंडाधिकारियों , पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है ।

जिला नियंत्रण कक्ष दूरभाष संख्या -0 6252 -242418 कार्यरत है ।

मुहर्रम पर्व 2021 के अवसर पर जिले भर में विधि व्यवस्था संधारण हेतु संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संपूर्ण रूप से पर्यवेक्षण कार्य करना सुनिश्चित करेंगे ।

सभी अनुमंडल में पहलाम स्थलों पर गोताखोर की प्रतिनियुक्ति करेंगे ताकि आपातकालीन परिस्थिति में उसका उपयोग किया जा सके ।

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