पंकज कुमार जहानाबाद ।
1 जुलाई सोमवार से देशभर में नये आपराधिक कानून लागू हो गया है। इसे लेकर जहानाबाद जिला मुख्यालय स्थित टाउन हॉल में एसपी अरविंद प्रताप सिंह के द्वारा आम लोगों के साथ-साथ पुलिस पदाधिकारी के बीच विस्तृत जानकारी दी गई इस मौके पर कई पुलिस पदाधिकारी के साथ-साथ जिले के अलग-अलग इलाके के गणमान्य लोग उपस्थित थे ।भारतीय
न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह तीन नए
आपराधिक कानून आज से लागू हो गया। आईपीसी
की जगह अब भारतीय न्याय संहिता कानून ले
लिया। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने पिछले
कार्यकाल के दौरान इन तीनों नए कानूनों को संसद से पारित कराया था। जो राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ये तीनों कानून 01
जुलाई से पूरे देश में लागू हो गया।
जहानाबाद जिले के विभिन्न थाना प्रांगण में भी कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को इसकी जानकारी दी गई। पुलिस अधीक्षक अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि कानून की धारा 375 और 376 की जगह अब नए कानून में दुष्कर्म की धारा 63 होगी जबकि गैंगरेप की धारा 70 हो जाएगी। वहीं हत्या के लिए अब धारा 302 की जगह धारा 101 लागू होगी। भारतीय न्याय संहिता में 21 नए अपराधों को जोड़ा गया है, जिसमें मॉब लिंचिंग भी शामिल है। एसपी ने बताया कि
नए कानून के मुताबिक, अब महिला पुलिस दुष्कर्म पीड़ितों का बयान उनके अभिभावकों की मौजूदगी
में दर्ज करेगी। सात दिन के भीतर मेडिकल रिपोर्ट
पूरी होनी चाहिए। महिला और बच्चों के खिलाफ
अपराधों को लेकर कानून में एक नया अध्याय जोड़ा
गया है। इस कानून में बच्चे को खरीदना या बेचना जघन्य
अपराध होगा, जिसके लिए सख्त सजा का प्रावधान
किया गया है। नए कानून ते तहत नाबालिग के साथ
गैंगरेप के लिए मौत की सजा या आजीवन कारावास
की सजा हो सकती है। लड़कियों या महिलाओं को
शादी का झूठा वादा करके गुमराह करने के मामलों
में भी सजा का प्रावधान किया गया है। महिलाओं के खिलाफ अपराध के पीड़ितों को 90 दिनों के अंदर
अपने मामलों पर जानकारी हासिल करने का
अधिकार होगा। महिलाओं और बच्चों से जुड़े
अपराध के मामले में सभी अस्पतालों को मुफ्त
इलाज करना जरूरी होगा। आरोपी और पीड़ित दोनों को 14 दिनों के भीतर एफआईआर, पुलिस
रिपोर्ट, चार्जशीट, बयान, इकबालिया बयान और
अन्य दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने का अधिकार
है। एसपी ने यह भी बताया कि जो नए कानून बनाया गया है वह पुराने कानून के मध्े नजर बनाया गया है लेकिन कुछ कानून ऐसे हैं जिनका बदलाव किया गया है और उनके कायाकल्प में भी बदलाव लाया गयाहै। जहानाबाद जिला मुख्यालय में आयोजित एसपी के इस कार्यक्रम में भाग लेने आए लोगों ने भी नए कानून लागू किए जाने की सराहना किया।
बाईट अरविंद प्रताप सिंह एसपी जहानाबाद




