रिपोर्ट- संतोष तिवारी!
मुजफ्फरपुर जिला उपभोक्ता आयोग का आदेश!
जिला उपभोक्ता आयोग ने 29 अगस्त को सभी अधिकारियों को हाजिर होने का दिया आदेश!
परिवादी की ओर से मानवाधिकार अधिवक्ता एस. के. झा कर रहे हैं मामले की पैरवी!
मुजफ्फरपुर – जिला उपभोक्ता आयोग ने डाक विभाग से सम्बंधित एक मामले में डाक विभाग के डायरेक्टर जनरल, सीपीएमजी, पीएमजी, प्रवर डाक अधीक्षक, पोस्टमास्टर सिलौत एवं आयकर अधिकारी टीडीएस को तलब किया है और आयोग में सभी अधिकारियों को 29 अगस्त को आयोग के समक्ष उपस्थित होने का आदेश जारी किया है। दरअसल पूरा मामला यह है कि जिले के मनियारी थाना क्षेत्र के सिलौत बासुदेव गाँव निवासी मंजू देवी का सिलौत पोस्ट ऑफिस में सावधिक जमा खाता है। सिलौत पोस्ट ऑफिस द्वारा ब्याज पर टैक्स कटौती कर परिवादी के पैन नंबर पर नहीं भेजा जा रहा है। परिवादी मंजू देवी की यह समस्या पिछले पांच वर्षों से बनी हुई है। इसकी सूचना परिवादी के द्वारा विभाग को कई बार दी गई, लेकिन विभाग के द्वारा मामले में कोई दिलचस्पी नहीं ली गई। परिवादी महिला एक बुजुर्ग व बीमारी महिला हैं, इसके बावजूद वह कार्यालयों का चक्कर लगाती रही, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। अंत में थक-हारकर महिला ने मानवाधिकार अधिवक्ता एस.के.झा के माध्यम से 11 मई को जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष परिवाद पत्र दायर किया। तत्पश्चात आयोग के द्वारा पूरे मामले की सुनवाई की गई। आयोग ने पुरे मामले को काफी गंभीरता पूर्वक सुना। उसके पश्चात आयोग नई सभी आला-अधिकारियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है और 29 अगस्त को सभी विरोधी पक्षकारों को आयोग में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है। मामले के संबंध में परिवादी के अधिवक्ता एस.के.झा ने बताया कि यह पूरा मामला डाक विभाग की लापरवाही को स्पष्ट करता है तथा डाक विभाग और आयकर विभाग की क्या ढुलमुल व्यवस्था है, उसकी पूरी झलक इस मामले को देखने के बाद मिलती हैं।




