उत्पाद अधिनियम में मुखिया पति सहित एक अन्य को 7 वर्ष की कैद व एक एक लाख रुपए जुर्माने की सजा!

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रिपोर्टर — राजीव कुमार झा

न्यायालय ने उत्पाद अधिनियम में मुखिया पति सहित एक अन्य को 7 वर्ष की कैद व एक एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई

मधुबनी में कोर्ट ने उत्पाद अधिनियम में मुखिया पति सहित एक अन्य शराब कारोबारी को 7 बर्ष की कैद व एक, एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है ।
मामला सकरी थाना क्षेत्र के सागरपुर से जुड़ा है ।
बताते चले की सकरी थाना क्षेत्र के सागरपूर में दरभंगा महाराज के पोखर के पास से वर्ष 2018 में एक पार्शल भान से भारी मात्रा में शराब बरामद हुआ था । इस मामले को लेकर सकरी थाना में पवन कुमार साफी और पंडौल थाना क्षेत्र के अनिल कुमार को अभियुक्त बनाते हुए थाना कांड संख्या 32/018 दर्ज की गई थी । जिस पर मामले की सुनवाई करते हुए मधुबनी कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद अधिनियम के जज पुनीत मालवीय ने दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त पवन कुमार साफी और अनिल कुमार को सात ,सात वर्ष की कारावास एवं एक , एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है । बताते चलें की अनिल कुमार पंडौल प्रखंड के पंडौल मध्य पंचायत के मुखिया शिखा सिन्हा का पति है।

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