नेहा कुमारी सिटी रिपोर्टर
बेगूसराय बखरी अनुमंडल व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिस कारण दिन भर न्यायालय परिसर में काफी गहमागहमी देखा गया। लोक अदालत में पीठासीन पदाधिकारी के रूप में एसीजेएम रवीन्द्र कुमार,एवं पीठ के सदस्य अधिवक्ता मो.सलाहउद्दीन खान के समक्ष सहायक बैंच क्लर्क मनीष झा ने अभिलेख प्रस्तुत किया। समझौता वो सुलह के आलोक में एसीजेएम न्यायालय के कुल 19 एवं फस्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट के 18 आपराधिक वादो का निपटारा किया गया। वही अनुमंडल दंडाधिकारी के न्यायालय में कुल 22 धारा 107 दण्ड प्रक्रिया संहिता के वाद का निष्पादन किया गया। इस दौरान एसीजेएम श्री कुमार ने कहा कि वाद में सुलह समझौता हो जाने से किसी पक्ष का हार जीत नहीं होता है और ना ही उभय पक्षों में किसी प्रकार का विद्वेष रहता है।मौके पर फस्ट क्लास मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार पासवान,अभियोजन पदाधिकारी अजय कुमार गुप्ता,अध्यक्ष राम ज्वालेश्वर प्रसाद सिंह,महासचिव राज कुमार,सचिव गौरव कुमार,गौरीकांत ठाकुर,प्रमोद कुमार,रामप्रवेश वर्मा,नवलकिशोर राय,मधुसूदन महतो,मदन कामति,मुजीबुर्रहमान अंसारी,मंजूला कुमारी, संजीव कुमार,पेशकार गौतम भारद्वाज,लिपिक मुन्ना मिश्रा,पीएलबी राजेश कुमार,राजकुमार के अलावे संबंधित पक्षकार मौजूद थे।




