4 लोगों की हत्या के मामले में 27 साल बाद न्याय,12 दोषियों को आजीवन कारावास!

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रिपोर्ट – पंकज कुमार

जहानाबाद व्यवहार न्यायालय में 27 वर्ष पूर्व हुए चार लोगों की गोली मारकर हत्या करने के मामले में एडीजे-2 जावेद अहमद खान की अदालत में 12 लोगो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है जबकि साक्ष्य के अभाव में छह लोगों को बारी कर दिया गया है। मामला अरवल जिले के करपी थाना अंतर्गत केयाल गांव का है। जहां सिंचाई को लेकर आहार में जमा पानी को असाढ़ी गांव के लोग काट कर बहा दिया करते थे जिसके बाद 8 अगस्त 1996 को केयाल गांव के लोग सिंचाई को लेकर बांध के समीप झोपड़ी देकर निगरानी कर रहे थे तभी 30 से 40 की संख्या में हरवे हथियार से लैस लोग आकर झोपड़ी को घेर लिया और उपस्थित लोगों को पहले लाठी डंडे से पिटाई कर दी थी बाद में अंधाधुंध गोलियां चलाकर चार लोगों की हत्या कर दिया था जबकि प्रमोद कुमार को गोली मारकर जख्मी कर दिया था। घटना के बाद केयाल गांव निवासी शिव नारायण सिंह ने 30 से 40 अज्ञात प्रतिबंधित संगठन के लोगों को आरोपित करते हुए करपी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया था। जिसके बाद यह मामला न्यायालय में चल रहा था। इस मामले में अभियोजन की ओर से 27 गवाह प्रस्तुत किए गए थे। जिसके बाद सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए आज कोर्ट ने 12 लोगो के आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही अर्थ दंड भी लगाया है। इधर सजा की कार्रवाई होने के बाद असाढ़ी गांव के लोग इस फैसले संतुष्ट नही है। इसे लेकर वे ऊपरी अदालत का दरबाजा खटखटाने की बात कह रहे है।
Byte- शारदा सिंह,अधिवक्ता
परिजन

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