जहानाबाद- आर्म्स एक्ट में दोष तय, 3 साल की कठोर सजा!

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पंकज कुमार जहानाबाद।

आर्म्स एक्ट के आरोपी को 3 साल का कठोर कारावास

अवैध हथियार के साथ घूमते हुए पुलिस ने पकड़ा था

एसीजेएम 4 के न्यायालय ने सुनाया फैसला

आर्म्स एक्ट मामले में सुनवाई पूरा करने के उपरांत एसीजेएम 4 कुलदीप कुमार के न्यायालय ने मंगलवार को आरोपी सत्येंद्र यादव के सजा के बिंदु पर सुनवाई पूरा करते हुए आर्म्स एक्ट की धारा 25(1 बी) ए में 3 साल का कठोर कारावास एवं ₹1000 अर्थदंड तथा आर्म्स एक्ट की धारा 26 के तहत एक साल का कठोर कारावास तथा ₹500 भुगतान करने का फैसला सुनाया । अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर क्रमशः 2 माह तथा 1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। उपरोक्त जानकारी जिला अभियोजन पदाधिकारी सुनील कुमार सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि इस मामले में हुलासगंज थाने में पदस्थापित सहायक अवर निरीक्षक योगेंद्र झा ने सत्येंद्र यादव को नामजद कर प्राथमिकी दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि 4 जुलाई 2010 को 10:30 दीवा गस्ती के लिए सरकारी जीप से निकला था। जैसे ही चुहरमल मोड़ के पास आए तो गुप्त सूचना मिली की सत्येंद्र यादव अवैध हथियार लेकर सुखियामां से हुलासगंज की ओर जा रहा है। जैसे ही हम लोग लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास पहुंचे तो एक ट्रैक्टर सुकियामा की ओर से आ रहा था ।जिस पर बैठे दो आदमी में से एक पुलिस बल को देखकर भागने लगा। पुलिस बल के द्वारा उसे दौड़ाकर पकड़ लिया गया और तलाशी नियमों का पालन करते हुए जब उसकी तलाशी ली गई तो कमर के बाएं तरफ से एक देसी पिस्तौल बरामद हुआ। पकड़ाए व्यक्ति ने अपना नाम सत्येंद्र यादव बताया इस मामले में अभियोजन की ओर से सूचक अनुसंधानकर्ता समेत सात गवाहों के गवाही न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी।

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