छेड़खानी के आरोपी को 3 साल का कठोर कारावास!

SHARE:

पंकज कुमार जहानाबाद।

पोक्सो की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला ।
पोक्सो के विशेष न्यायालय के न्यायाधीश रश्मि की अदालत ने छेड़खानी के आरोपी मिथुन कुमार के सजा के बिंदु पर मंगलवार को सुनवाई पूरा करने के उपरांत भादवि की धारा 354 तथा पॉक्सो की धारा आठ के तहत 3 3 साल का कठोर कारावास एवं पांच ₹5000 अर्थदंड भुगतान करने का फैसला सुनाया ।उपरोक्त आशय की जानकारी मुकेश नंदन वर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि इस मामले में पीड़िता ने जहानाबाद महिला थाने में मिथुन कुमार को नामजद प्राथमिकी दर्ज कराया था ।दर्ज प्राथमिकी में सूचक ने आरोप लगाया था कि 14 जुलाई 2016 को जब मैं अपने भाई और परिवार के साथ छत पर सोई हुई थी ।तब रात्रि में 11:00 बजे मिथुन कुमार मेरे घर में प्रवेश कर गया और छत पर मेरे बगल में सो कर छेड़छाड़ करने लगा। जब नींद खुली तो देखा कि मिथुन कुमार है ।मैंने गुस्से में उसे एक थप्पड़ भी मारा और हल्ला करने पर वह भाग निकला ।इस मामले में अभियोजन की ओर से 5 गवाह न्यायालय में प्रस्तुत किए गए थे।

Join us on:

Leave a Comment