आशुतोष कुमार
||| अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामजी सिंह की अदालत ने सत्र वाद संख्या 296| 21 के नामजद आरोपी खोदावंदपुर थाना क्षेत्र के श्री पुर निवासी रामप्रवेश साहनी लक्ष्मण साहनी एवं टुनटुन साहनी को साक्ष्य के अभाव में मुकदमे से रिहा करने का आदेश जारी किया है| उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में दर्ज मामले के सूचक मंझौल एक गांव निवासी नीरज कुमार सिंह के खेत पर उपरोक्त अभियुक्त अन्य अभियुक्तों के साथ हरवे हथियार से लैस होकर गए थे और सूचक नीरज कुमार को बुरी तरह मारपीट कर जख्मी कर दिया था जिस वक्त नीरज कुमार अपने खेत में सरसों की फसल हार्वेस्टर से तैयार कर ट्रैक्टर पर रखवा रहे थे| यह घटना 14 मार्च 91 की है घटना की नामजद प्राथमिकी खोदावंदपुर थाना कांड संख्या 54| 19 में सूचक के द्वारा दर्ज कराई गई थी| इस मामले में सूचक सहित अन्य सभी चार गवाह पक्ष द्रोही घोषित कर दिए गए जिसके आधार पर आरोपियों को संदेह का लाभ प्रदान करते हुए अदालत ने रिहा कर दिया है|




