संवाद सूत्र शंखनाद
इस वैश्विक लड़ाई में सबकी सहभागिता जरूरी, राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करें
दुमका
आज गुरुवार को उपायुक्त की अध्यक्षता में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रेस कांफ्रेंस का आयोजन किया गया। उक्त प्रेस कांफ्रेंस में बढ़ते संक्रमण को लेकर जिला स्तर की गई तैयारियों की जानकारी मीडिया प्रतिनिधियों को दी गई। उपायुक्त ने बताया कि जिले में कोरोना जांच को प्रतिदिन बढ़ाया जा रहा है ताकि अधिकाधिक संख्या में लोगों का कोविड जांच किया जा सकें एवं पॉज़िटिव पाए जाने वाले व्यक्तियों को बेहतर चिकित्सीय उपचार मुहैया कराया जा सकें। इसी क्रम में जिले के विभिन्न स्थलों पर जांच केंद्र बनाने का कार्य प्रारंभ है।
प्रेस कांफ्रेंस के दौरान उपायुक्त ने कहा कि जिले में टीकाकरण का कार्य सुचारु रुप से संचालित है। तथा प्रतिदिन अधिकाधिक संख्या में योग्य व्यक्तियों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा कोरोना के चेन तोड़ने हेतु युद्ध स्तर पर उचित प्रयास किए जा रहे हैं। जिले में कोरोना संक्रमण के रोकथाम को लेकर 15-18 वर्ष तक के बच्चों को कोविड का टीका विभिन्न कोविड सेन्टरों पर लगाया जा रहा है।विद्यालय में जाकर बच्चों को टीकाकरण से लाभान्वित किया जा रहा है। इसके अलावा स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा जिन बच्चों के माता-पिता ने अभी तक टीका नहीं लिया है उनको भी चिन्हित करते हुए टीकाकरण से अच्छादित किया जा रहा है। सभी टीकाकरण केंद्रों एवं विद्यालयों में 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को को-वैक्सीन का डोज दिया जा रहा है। साथ ही साथ इस के सफल संचालन को लेकर उपायुक्त द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है।
उपायुक्त ने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा कि इस वैश्विक लड़ाई में सबकी सहभागिता जरूरी है। राजय सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करें एवं जिला प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे महत्वपूर्ण कदमों एवं इससे संबंधित किए जा रहे कार्यों में सहायता करते हुए अपनी सहभागिता सुनिश्चित करे, जिससे कि इस वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खतरे से संपूर्ण जनमानस को बचाया जा सके। उपायुक्त ने सभी जिलेवासियों से अपील किया कि राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन का उचित अनुपालन करें। साफ-सफाई रखें, सावधानी बरतें, फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर का नियमित उपयोग करें। उपायुक्त ने कहा कि कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन पूरी तरह सजग एवं तैयार है।
उन्होंने बताया कि खुले स्थल पर विवाह और अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रम सहित अन्य सभी कार्यक्रमों में 100 से अधिक व्यक्तियों का समूह प्रतिबंधित है।
100 से अधिक व्यक्तियों या हॉल क्षमता के 50% जो भी कम हो, की सभी इनडोर समूह निषिद्ध है।
सभी जुलूस निषिद्ध है।
सभी मेलों एवं प्रदर्शनों पर प्रतिबंध है।
बिना मास्क/ फेस कवर के किसी भी व्यक्ति को सरकारी कार्यालय/ रेलवे स्टेशन/ हवाई अड्डे/ बस/ टैक्सी/ ऑटो रिक्शा/ धार्मिक स्थान/ पूजा स्थल/ स्कूल/ कॉलेज/ विश्वविद्यालय/ आईटीआई/ पॉलिटेक्निक संस्थान आदि खाने/ पीने की अवधि को छोड़कर सार्वजनिक स्थानों पर हर समय(बातचीत सहित) मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
जारी दिशा- निर्देशों के अनुपालन के अधीन धार्मिक स्थलों/ पूजा स्थलों में आगंतुकों की अनुमति है दो गज की दूरी के सामाजिक दूरी मानदंड का पालन करते हुए किसी भी समय एकत्रित व्यक्तियों की संख्या क्षमता के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
जिले में सभी दुकानों को रात 8:00 बजे तक खोलने की अनुमति है।
भारत सरकार, राज्य सरकार एवं सभी निजी कार्यालय 50% मानव संसाधन के साथ संचालित करने की अनुमति है।
सभी शिक्षण संस्थान यथा विद्यालय/महाविद्यालय/ कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे।ऑनलाइन शिक्षण चालू रहेगा। सभी ऑफलाइन परीक्षाओं को रद्द किया जाता है। शिक्षण संस्थानों में प्रशासनिक कार्य हेतु सिर्फ 50% कर्मी उपस्थित रहेंगे।
बायोमेट्रिक उपस्थिति पर प्रतिबंध रहेगा।
कोविड-19 प्रबंधन के लिए राज्य के निर्देश
सार्वजनिक स्थानों पर कार्य स्थल पर और परिवहन के दौरान मुंह और नाक को अच्छी तरह से ढक कर फेस कवर/ मास्क पहनना अनिवार्य है।
लोग सार्वजनिक स्थानों पर दो गज की दूरी से सामाजिक दूरी बनाए रखेंगे।
सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित है।
दुकानों के लिए निर्देश
सभी एंट्री पॉइंट पर सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी।
दुकानों के दुकानदार यह सुनिश्चित करेंगे कि दुकान में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की संख्या सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए आवश्यक संख्या से अधिक ना हो।
कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए फेस कवर/मास्क पहनना अनिवार्य है।
हाथ के दस्ताने सभी श्रमिकों द्वारा पहनना आवश्यक है।
दुकानें उन सभी बिंदुओं के पूरे दिन लगातार स्वच्छता सुनिश्चित करेंगी जो अक्सर मानव संपर्क में आते हैं, जैसे दरवाजे के हैंडल,टेबल, काउंटर आदि की सतह।
दुकानें दिन की शुरुआत और दिन के अंत में पूरे कार्य स्थल और सामान्य सुविधाओं का सैनिटाइजेशन सुनिश्चित करेंगी।
दुकानों को यह सुनिश्चित करें कि बुखार/ खांसी/ सांस लेने की समस्या से पीड़ित कोई भी कार्यकर्ता दुकान पर ना आए और उसे तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य सुविधा के लिए भेजा जाए।
किसी भी ग्राहक को स्पष्ट रूप से खांसी/ सांस लेने में समस्या होने पर प्रवेश से वंचित किया जा सकता है और उसे तुरंत स्वास्थ्य सुविधा से संपर्क करने के लिए कहा जा सकता है।
निर्देशों का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
उपायुक्त ने जिलावासियों से उक्त जारी निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन करने का अपील की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में यह काफी आवश्यक है कि हम राज्य सरकार द्वारा जारी सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन कर कोरोना माहमारी से जिले को पूर्णतया सुरक्षित करें। उन्होंने आमजनों से निर्देशों का पालन कर जिला प्रशासन को सहयोग करने का अपील की है।




