बिहार गृह रक्षा वाहिनी, अधिनायक अनुदेशक परीक्षा 29 जुलाई को बेगूसराय के 12 केंद्रों पर होगी आयोजित!

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:- रवि शंकर अमित!

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, पटना के विज्ञापन संख्या 05/2026 के अंतर्गत बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में अधिनायक अनुदेशक के पदों पर नियुक्ति हेतु लिखित प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 29 जुलाई, 2026 (बुधवार) को जिले के 12 परीक्षा केन्द्रों पर एक पाली में आयोजित की जाएगी। परीक्षा पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 1:00 बजे तक होगी। परीक्षा का संचालन स्वच्छ, निष्पक्ष, कदाचारमुक्त एवं शांतिपूर्ण वातावरण में सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा सभी प्रशासनिक, सुरक्षा एवं तकनीकी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं।

जिला पदाधिकारी श्री श्रीकांत शास्त्री के निर्देशन में परीक्षा संचालन हेतु सभी 12 परीक्षा केन्द्रों पर स्टैटिक दंडाधिकारी-सह-प्रेक्षक, जोनल मजिस्ट्रेट-सह-समन्वय प्रेक्षक तथा उड़नदस्ता दल की प्रतिनियुक्ति की गई है। प्रत्येक केन्द्र पर पर्याप्त संख्या में सशस्त्र एवं लाठी पुलिस बल तैनात रहेगा तथा परीक्षा अवधि के दौरान विधि-व्यवस्था पर सतत निगरानी रखी जाएगी। परीक्षा की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी केन्द्रों पर जैमर की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक परीक्षा केन्द्र की निगरानी सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से की जाएगी, जिसकी लाइव मॉनिटरिंग आयोग कार्यालय, पटना द्वारा भी की जाएगी। सभी परीक्षार्थियों का डिजिटल बायोमेट्रिक सत्यापन एवं फोटोग्राफी की जाएगी तथा प्रश्न-पत्र की सील खोलने से लेकर परीक्षा समाप्ति तक सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी।

परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार के कदाचार पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर अथवा किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी। किसी अन्य अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा देने, अनुचित साधनों का प्रयोग करने अथवा परीक्षा की गोपनीयता भंग करने का प्रयास करने वालों के विरुद्ध बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 तथा भारतीय न्याय संहिता, 2023 के प्रावधानों के तहत कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

परीक्षा संचालन के प्रभावी पर्यवेक्षण एवं समन्वय के लिए समाहरणालय स्थित कारगिल विजय सभा भवन में जिला नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जिसका दूरभाष संख्या 06243-222835 निर्धारित किया गया है।

परीक्षा के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर बेगूसराय द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा-163 के अंतर्गत सभी 12 परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू की गई है। इस अवधि में परीक्षा केन्द्रों के आसपास पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, शांति भंग करने, हथियार लेकर चलने अथवा परीक्षा कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने पर प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में संचालित सभी फोटो स्टेट एवं जेरोक्स दुकानों को परीक्षा प्रारम्भ होने के एक घंटे पूर्व से परीक्षा समाप्ति तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश विधि-व्यवस्था संधारण में प्रतिनियुक्त अधिकारियों एवं कर्मियों, शवयात्रा, मरीजों तथा अन्य आवश्यक एवं आपातकालीन सेवाओं पर लागू नहीं होगा।

अभ्यर्थियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपना ई-प्रवेश पत्र तथा वैध फोटो पहचान पत्र के साथ समय से परीक्षा केन्द्र पर पहुँचें। परीक्षा केन्द्रों में प्रवेश प्रातः 9:30 बजे से 10:30 बजे तक ही दिया जाएगा तथा इसके बाद किसी भी परिस्थिति में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। ओएमआर उत्तर-पत्रक भरने के लिए केवल नीले अथवा काले बॉल प्वाइंट पेन का ही उपयोग किया जाएगा।

जिले में परीक्षा बी.पी. इंटर स्कूल, बी.एस.एस. कॉलेजिएट +2 स्कूल, एस.के. महिला कॉलेज, श्री सीताराम राय +2 स्कूल रजौड़ा, उत्क्रमित उच्च विद्यालय बथौली, राजकीयकृत ओमर गर्ल्स +2 स्कूल विष्णुपुर, उत्क्रमित उच्च विद्यालय असुरारी, पीएमश्री आर.एम.जी. +2 स्कूल बीहट, आर.जे.के. (राजकीयकृत) +2 स्कूल, आर.बी.एस.एस. +2 स्कूल हरपुर, उत्क्रमित उच्च विद्यालय, पपरौर तथा यू.यू.एम.बी. जैमरा (+2 यू.एच.एस.) सहित कुल 12 परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी।

जिला प्रशासन ने सभी अभ्यर्थियों एवं आम नागरिकों से अपील की है कि परीक्षा के सफल एवं शांतिपूर्ण संचालन में सहयोग करें, किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें तथा परीक्षा केन्द्रों के आसपास अनावश्यक भीड़ एकत्रित न करें। सभी अभ्यर्थी आयोग एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतः पालन करें, जिससे परीक्षा निष्पक्ष, पारदर्शी एवं कदाचारमुक्त वातावरण में सफलतापूर्वक संपन्न कराई जा सके।

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