रिपोर्ट – संतोष तिवारी!
मुजफ्फरपुर,
जिले में लगातार बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी को देखते हुए जिला दंडाधिकारी श्री कुमार गौरव ने सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार 24 जून से 27 जून 2026 तक जिले के सभी सरकारी, गैर-सरकारी विद्यालयों एवं प्री-स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक रहेगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में अत्यधिक तापमान, विशेषकर दोपहर के समय पड़ रही भीषण गर्मी, बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत यह आदेश जारी किया गया है।
आदेश के अनुसार विद्यालय प्रबंधन अपने स्तर से पठन-पाठन एवं अन्य शैक्षणिक गतिविधियों को पुनर्निर्धारित करेंगे। हालांकि कक्षा आठ से ऊपर की कक्षाओं के लिए शैक्षणिक गतिविधियां पूर्वाह्न 10 बजे तक संचालित की जा सकेंगी।
जिला प्रशासन ने आईसीडीएस को भी आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आईसीडीएस को सुनिश्चित करने को कहा गया है कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर सुबह 9 बजे के पूर्व पोषाहार का वितरण कर दिया जाए तथा वितरण के बाद केंद्रों की गतिविधियां बंद कर दी जाएं।
जिलाधिकारी ने अभिभावकों, शिक्षकों और विद्यालय प्रबंधन से बच्चों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने, अनावश्यक रूप से धूप में बाहर नहीं निकलने तथा गर्मी से बचाव संबंधी सावधानियों का पालन करने की अपील की है।
यह आदेश 24 जून 2026 से 27 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा। जिला प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है।



