:- रवि शंकर अमित/बबलू राय!
बेगूसराय से न्यायालय इस वक्त की बड़ी खबर…
7 साल पुराने चर्चित पवन राय हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है, जहां मुख्य आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
बेगूसराय के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव में वर्ष 2019 में हुए इस सनसनीखेज हत्याकांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार की अदालत ने आरोपी प्रकाश राय को दोषी मानते हुए कड़ी सजा सुनाई है।
अदालत ने धारा 302 के तहत आरोपी को उम्रकैद और 20 हजार रुपये जुर्माना,
धारा 307 में 10 साल की सजा और 20 हजार रुपये अर्थदंड,
वहीं आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत 3 साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना सुनाया है।
आपको बता दें कि यह मामला 5 सितंबर 2019 का है, जब रघुनाथपुर गांव में पवन राय को उनके ही दरवाजे पर गोली मार दी गई थी। इस हमले में उनकी 8 साल की बेटी भी घायल हो गई थी, जिसे गंभीर हालत में पटना रेफर किया गया था।
इस पूरे मामले में मृतक की पत्नी गुंजन कुमारी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
अभियोजन पक्ष ने सात गवाहों के बयान पेश किए, जिसके आधार पर कोर्ट ने पहले आरोपी को दोषी करार दिया और अब सजा भी सुना दी है।
मामले में सूचिका की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सह पूर्व लोक अभियोजक सैयद मंसूर आलम ने प्रभावी पैरवी की, जिसने केस को मजबूत बनाया।
फिलहाल इस कांड के अन्य आरोपियों के खिलाफ सुनवाई जारी है।
करीब 7 साल बाद आए इस फैसले को पीड़ित परिवार के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।
बाइट – गोपाल राय
बाइट – अधिवक्ता
बाइट – मंसूर आलम अधिवक्ता



