इस बार लोक अदालत में ट्रैफिक चालान के मामलों की सुनवाई, शुल्क में 50 प्रतिशत की माफी!

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बक्सर से धीरज कुमार की रिपोर्ट..

 बक्सर : जिले में 9 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत इस बार आम लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आ रही है. इस अदालत में ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों की भी सुनवाई होगी, जिसमें चालान शुल्क में 50 प्रतिशत तक की माफी दी जाएगी और हजारों मामलों का एक ही दिन में निपटारा किया जाएगा.

आयोजित प्रेस वार्ता में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार काजल झांब ने बताया कि इस लोक अदालत में करीब 5 हजार मामलों के निष्पादन का लक्ष्य रखा गया है. इसमें बैंक ऋण, बिजली बिल, इंश्योरेंस, मारपीट, बंटवारा और सड़क दुर्घटना जैसे सुलहनीय मामलों को आपसी सहमति के आधार पर निपटाया जाएगा.

उन्होंने बताया कि इस बार विशेष रूप से परिवहन चालान से जुड़े मामलों को शामिल किया गया है. ऐसे मामलों में लोगों को चालान की राशि में 50 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी, जिससे आम लोगों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है.
बाइट- काजत झांब जिला जज

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