IOCL- धारा-163 के तहत दिनांक 23 फरवरी के प्रातः 06 बजे से 06 मार्च के प्रातः 06 बजे तक निषेधाज्ञा लागू!

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:- रवि शंकर अमित!

Indian Oil Corporation Limited की बरौनी रिफाइनरी की सुरक्षा तथा पेट्रोलियम उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर बेगूसराय श्री अनिल कुमार द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (भा०ना०सु०सं०) की धारा-163 के तहत दिनांक 23.02.2026 के प्रातः 06:00 बजे से दिनांक 06.03.2026 के प्रातः 06:00 बजे तक निषेधाज्ञा लागू की गई है। निषेधाज्ञा रिफाइनरी गेट संख्या-3D, 4A एवं 01B तथा रिफाइनरी टाउनशिप के आसपास 500 गज की परिधि में लागू रहेगी।

अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि IOCL-बरौनी रिफाइनरी प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है कि विस्तार परियोजना BR-09 के अंतर्गत कार्यरत कुछ संविदा श्रमिक रिफाइनरी गेटों के समक्ष आंदोलन की योजना बना रहे हैं। चूंकि यह एक सार्वजनिक उपयोगिता उद्योग है, अतः इसके संचालन में किसी भी प्रकार का व्यवधान जिले ही नहीं, बल्कि राष्ट्र स्तर पर पेट्रोलियम आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है। इस परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए एहतियातन यह आदेश जारी किया गया है।

आदेश के तहत निर्धारित क्षेत्र में पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का एक स्थान पर एकत्र होना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी व्यक्ति को लाठी, भाला, शस्त्र या किसी भी प्रकार के अग्नेयास्त्र के साथ उक्त क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। साथ ही 500 गज की परिधि में किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, जुलूस या पिकेटिंग पूर्णतः वर्जित रहेगा। यदि कोई मान्यता प्राप्त यूनियन अपनी मांगों को प्रस्तुत करना चाहती है, तो इसके लिए अनुमंडल दण्डाधिकारी से पूर्वानुमति लेना अनिवार्य होगा।

अनुमंडल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विधि-सम्मत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आदेश की प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक, संबंधित थाना प्रभारियों एवं जिला जन-संपर्क पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दी गई है।

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