जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद, बेगूसराय की बैठक संपन्न!

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:- रवि शंकर अमित!

जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद, बेगूसराय की बैठक आज दिनांक 23 फरवरी 2026 को समाहरणालय परिसर स्थित कारगिल विजय सभा भवन में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अपर समाहर्ता (विभागीय जांच) द्वारा की गई।

बैठक का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के अनुरूप जिले में उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा, शिकायतों के त्वरित निस्तारण तथा जागरूकता गतिविधियों की समीक्षा करना था।
बैठक के दौरान जिले में प्राप्त उपभोक्ता शिकायतों की विस्तृत समीक्षा की गई। विभिन्न विभागों से संबंधित लंबित मामलों की स्थिति पर चर्चा करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। विशेष रूप से भ्रामक विज्ञापन, माप-तौल में गड़बड़ी, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, एक्सपायरी उत्पादों की बिक्री, आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी तथा सेवा प्रदाताओं द्वारा उपभोक्ताओं के साथ की जा रही अनियमितताओं जैसे मामलों पर सख्त निगरानी रखने पर बल दिया गया।

अपर समाहर्ता ने कहा कि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों—सुरक्षा का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, विकल्प का अधिकार एवं क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार—के प्रति जागरूक करना परिषद की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके लिए विद्यालयों, महाविद्यालयों, पंचायत स्तर तथा शहरी वार्डों में जागरूकता अभियान चलाने, कार्यशालाएँ आयोजित करने एवं प्रचार-प्रसार सामग्री वितरित करने का निर्णय लिया गया।

बैठक में यह भी तय किया गया कि जिला स्तरीय अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित कर निरीक्षण अभियान को नियमित बनाया जाएगा, ताकि बाजारों में उपभोक्ता हितों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की गतिविधि पर त्वरित कार्रवाई की जा सके। साथ ही, उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 के व्यापक प्रचार-प्रसार तथा शिकायतों के ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल एवं सुलभ बनाने पर भी चर्चा की गई।

परिषद के सदस्यों ने सुझाव दिया कि प्रत्येक प्रखंड स्तर पर उपभोक्ता जागरूकता शिविर आयोजित कर आम जनता को शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज़ों एवं उपलब्ध कानूनी उपायों की जानकारी दी जाए।

बैठक में परिषद के नामित सदस्यों सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। अंत में यह निर्णय लिया गया कि उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित सभी विभाग आपसी समन्वय एवं पारदर्शिता के साथ कार्य करेंगे, ताकि जिले में उपभोक्ताओं के हितों की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और एक जवाबदेह एवं उपभोक्ता हितैषी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित हो।

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