कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण इंटर परीक्षा संचालन को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण!

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रिपोर्टर– राजीव कुमार झा!

मधुबनी डीएम आनंद शर्मा एवं एसपी योगेंद्र कुमार ने अपने संयुक्त आदेश के तहत दिए कई आवश्यक निर्देश।
शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा संचालन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार। प्रथम पाली के परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने से आधा घंटा पूर्व अर्थात 9 बजे पूर्वाह्न तक ही परीक्षा भवन में प्रवेश की होगी अनुमति,वही द्वितीय पाली के परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने से आधा घंटा पूर्व अर्थात 1.30 बजे अपराह्न तक ही परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति होगी। परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार के साथ-साथ परीक्षा केंद्र के अंदर भी होगी कड़ी निगरानी।
जिले के तेजतर्रार अधिकारियों को दंडाधिकारी के रूप में की गई प्रतिनियुक्ति। परीक्षा केंद्र के आस-पास की फोटो स्टेट, चाय-पान , किताब आदि की दुकान परीक्षा के दौरान पूर्ण रूप से रहेंगे बंद। परीक्षा के दिन सभी परीक्षा केंद्रों पर 500 गज की परिधि में भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धारा के तहत लागू रहेगी निषेधाज्ञा।

सोशल मीडिया पर भी जिला साइबर सेल चौबीस घंटे निगरानी रखेगी और सोशल मीडिया पर भ्रामक,गलत एवं अफवाह जनक खबर पोस्ट करने वाले को चिन्हित कर कड़ी करवाई कि जाएगी। किसी भी परीक्षार्थी के पास मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक गजट आदि पाया जाता है, तो संबंधित वीक्षक पर भी तय की जाएगी जवाबदेही।

75 स्टैटिक दंडाधिकारी तथा पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल तथा 25 गश्ती दंडाधिकारी, 11 जोनल दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी, 10 सुपर जोनल दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी तथा 09 उड़नदस्ता दल दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी के द्वारा पल-पल की गतिविधि पर रखी जायेगी पैनी नजर

मधुबनी शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के अयोजन तथा इस अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण करने को लेकर जिलाधिकारी आनंद शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने अपने संयुक्त आदेश के द्वारा प्रतिनियुक्ति सभी स्टैटिक दंडाधिकारी, गश्ती दंडाधिकारी एवं प्रतिनियुक्त अन्य वरीय पदाधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए है। गौरतलब हो कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 के सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा दिनांक 02 फरवरी 2026 से 13 फरवरी 2026 तक आयोजित होगी। यह परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी, जिसमें प्रथम पाली 9.30 पूर्वाह्न से 12.45 अपराह्न तक एवम द्वितीय पाली 2 बजे अपराह्न से 5.15 बजे अपराह्न तक आयोजित होगी। प्रथम पाली के परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने से आधा घंटा पूर्व अर्थात 9 बजे पूर्वाह्न तक ही परीक्षा भवन में प्रवेश की होगी अनुमति,वही द्वितीय पाली के परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने से आधा घंटा पूर्व अर्थात 1.30 बजे अपराह्न तक ही परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति होगी। उपरोक्त निर्धारित अवधि के उपरांत किसी भी परीक्षार्थी को किसी भी हाल में परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। जिले में कुल 75 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। जिसमें कुल-53217 परीक्षार्थी भाग लेंगे।

कदाचारमुक्त एवं शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन को लेकर 75 स्टैटिक दंडाधिकारी तथा पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल तथा 25 गश्ती दंडाधिकारी, 11 जोनल दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी, 10 सुपर जोनल दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी तथा 09 उड़नदस्ता दल दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो परीक्षा संचालन की प्रक्रिया कि प्रत्येक गतिविधि पर पैनी नजर रखेंगे।
परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र के आस-पास की फोटोस्टेट, चाय-पान, किताब आदि की दुकान परीक्षा के दौरान पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार के साथ-साथ परीक्षा केंद्र के अंदर भी कड़ी निगरानी रखने हेतु आवश्यक निदेश दिया गया है। किसी भी परीक्षार्थी के पास मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पाया जाता है, तो संबंधित वीक्षक पर भी जबाबदेही तय की जाएगी। ऐसे में परीक्षा के दौरान दी गई भूमिका को देखते हुए सभी लोग तत्परता एवं गंभीरता से काम लेने हेतु निदेशित किया गया है। सभी प्रतिनियुक्त अधिकारी को ससमय अपने निर्धारित स्थान पर पहुँचकर जिला नियंत्रण कक्ष को सुचित करेंगे। साथ ही परीक्षा के सफल आयोजन के लिए दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य संपादित करना और समय का पूर्ण अनुपालन करना अत्यंत आवश्यक है। सभी विक्षकों की प्रतिनियुक्ति कंप्यूटरीकृत तरीके से रेंडमाइजेशन पद्धति द्वारा की गई है। किसी भी परिस्थिति में कर्तव्य में शिथिलता बर्दास्त नहीं की जाएगी। साथ ही सभी परीक्षार्थियों को समय से परीक्षाकेंद्र पर प्रवेश देने के निर्देश दिए हैं तथा विलंब से आने वाले परीक्षार्थियों को प्रवेश करने पर रोक रहेगी।

उपस्थित अधिकारियों को सभी परीक्षार्थियों का परीक्षा भवन में प्रवेश से पूर्व बॉडी फ्रिस्किंग करने का निदेश दिया गया। ताकि परीक्षा को कदाचारमुक्त आयोजित किया जा सके।
पुलिस अधीक्षक, योगेंद्र कुमार के द्वारा भी संयुक्त आदेश के माध्यम से बताया गया है कि सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है और परीक्षा भवन के सामने और पीछे के परिसर का विडियो रिकॉर्डिंग भी करवाया जाएगा। सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी की जाएगी। यह भी स्पष्ट निदेश दिया गया है कि मोबाइल सहित कदाचार में किसी भी प्रकार से सहयोग करने वाले सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा। सोशल मीडिया पर भी जिला साइबर सेल चौबीस घंटे निगरानी रखेगी और सोशल मीडिया पर भ्रामक,गलत एवं अफवाह जनक खबर पोस्ट करने वाले को चिन्हित कर कड़ी करवाई कि जाएगी। परीक्षा के दिन सभी परीक्षा केंद्रों पर 500 गज की परिधि में भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धारा के तहत लागू रहेगी निषेधाज्ञा।

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