रिपोर्टर– राजीव कुमार झा!
पुराना एनडीपीए एक्ट अपराधी भी चढ़ा पुलिस के जाल में, अपराधियों का रहा लंबा इतिहास
नेपाल से 173 जाली 200 के नोट लाते दो अभियुक्त दबोचे, मोटरसाइकिल भी बरामद
34,600 फेक करेंसी भी जब्त, दो मोबाइल भी हुआ बरामद मधुबनी जिले के हरलाखी थाना क्षेत्र में भारत नेपाल सीमा पर अवैध जाली नोटों की तस्करी रोकने के लिए मधुबनी पुलिस संग एसएसबी और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने बुधवार को सशक्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी में दो अभियुक्तों को पकड़ा है। जिनके पास से 173 नग 200 रुपए के जाली नोट, दो मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई। गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि मामले में विधि सम्मत अग्रिम कार्रवाई जारी है। पकड़े गए अभियुक्तों में मुकेश महतो, पुत्र भोगी महतो, निवासी गोपालपुर, थाना हरलाखी और सिकिल पंडित, पुत्र चौधरी पंडित, निवासी गोपालपुर, थाना हरलाखी शामिल हैं। पूछताछ में दोनों ने कबूल किया कि वे नेपाल के धनुषा जिले के फुलगामा थाना क्षेत्र के अंतर्गत देव नारायण यादव से जाली नोट लेकर भारत ला रहे थे। घटना का पूरा खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि 29 जनवरी 2026 को एसएसबी और एसटीएफ, सीतामढ़ी को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि नेपाल से भारत सीमा के रास्ते ग्राम पिपरौन, थाना हरलाखी के रास्ते एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर जाली नोट लेकर आ रहा है। इस सूचना को वरीय अधिकारियों को अवगत कराते हुए हरलाखी थाना पुलिस संग एसएसबी और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने तत्काल कार्रवाई शुरू की। भारत नेपाल सीमा पर पिलर संख्या 284/20 से लगभग दो सौ मीटर अंदर नीले रंग की मोटरसाइकिल पर सवार दो संदिग्ध व्यक्ति ग्राम पिपरौन की ओर आते दिखाई दिए। पुलिस को देखते ही वे भागने लगे, लेकिन छापामारी दल ने उनका पीछा कर दोनों को धर दबोचा। पूछताछ में उन्होंने अपना नाम क्रमशः मुकेश महतो और सिकिल पंडित बताया। तलाशी लेने पर मुकेश महतो के पास से 200 रुपए के 173 जाली नोट तथा सिकिल पंडित के पास से एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है, बाकी एक मोबाइल और मोटरसाइकिल भी जब्त हुआ है। बता दें कि मुकेश महतो का अपराधिक इतिहास लंबा रहा है। उसके खिलाफ पहले भी हरलाखी थाना कांड संख्या 246/21 (18.09.2021, धारा 272/273 भादवि एवं 30(ए) बिहार मद्य निषेध अधिनियम), कांड संख्या 54/23 (06.03.2023, और अन्य धाराएं), कांड संख्या 214/25 (27.07.2025, धारा 127(2)/126(2)/352/351(2)/109/115(2)/3(5) बीएनएस एवं 3(1)(r) एससी/एसटी एक्ट) तथा साहरघाट थाना कांड संख्या 95/25 (19.07.2025, धारा 8/20(बी)(2)(सी)/22(सी) एनडीपीएस एक्ट) दर्ज हैं। सभी बरामद जाली नोटों का सत्यापन पीएनबी बैंक से कराया गया, जहां वे जाली साबित हुए और बैंक ने प्रमाण पत्र जारी किया। इस मामले में हरलाखी थाना में कांड संख्या 32/26 (29.01.2026) धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/178/179/180/3(5) बीएनएस के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर दोनों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो वहीं, मधुबनी पुलिस के द्वारा कहा गया है कि सीमा क्षेत्र में जाली मुद्रा की तस्करी रोकने के लिए टीमें सतर्क हैं और आगे भी ऐसी कारवाइयों को जारी रखेंगे।




