पंकज कुमार जहानाबाद।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में आज मंडल कारा, जहानाबाद में बंदियों के बीच प्ली बार्गेनिंग एवं कम्पाउंडिंग ऑफ ऑफेन्स विषय पर एक विशेष विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के पदाधिकारी राजीव कुमार एवं बैद्यनाथ शरण ने वक्ता के रूप में उपस्थित होकर दोनों विषयों पर बंदियों को सरल एवं व्यवहारिक भाषा में विस्तार से जानकारी दी। वक्ताओं ने बताया कि इन कानूनी प्रावधानों के माध्यम से योग्य मामलों में मुकदमों का शीघ्र निपटारा, सजा में कमी तथा न्याय तक आसान पहुंच संभव है, जिससे बंदियों को अनावश्यक रूप से लंबी न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना नहीं पड़ता।
इस अवसर पर मंडल कारा, जहानाबाद के अधीक्षक अजीत कुमार एवं सहायक अधीक्षक सुधीर कुमार ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने बंदियों को उनके विधिक अधिकारों की जानकारी देते हुए कहा कि कानून का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि सुधार एवं पुनर्वास का अवसर प्रदान करना भी है।
कार्यक्रम के दौरान यह भी स्पष्ट किया गया कि प्ली बार्गेनिंग एवं कम्पाउंडिंग ऑफ ऑफेन्स सभी मामलों में लागू नहीं होती, बल्कि यह कानून द्वारा निर्धारित शर्तों एवं न्यायालय की अनुमति पर निर्भर करती है। बंदियों को सलाह दी गई कि किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से पूर्व लीगल एड डिफेंस काउंसिल या अपने अधिवक्ता से परामर्श अवश्य करें।
कार्यक्रम में मंडल कारा के पदाधिकारीगण, कारा कर्मी एवं सहयोगीकरण से जुड़े सदस्य उपस्थित रहे। यह कार्यक्रम शांतिपूर्ण वातावरण में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।



