:- रवि शंकर अमित!
जिले में लगातार पड़ रही भीषण ठंड एवं अत्यधिक गिरते तापमान के कारण बच्चों के स्वास्थ्य एवं जीवन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की संभावना को देखते हुए जिला दण्डाधिकारी, बेगूसराय श्री श्रीकांत शास्त्री (भा.प्र.से.) द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों के संचालन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
जारी आदेश के अनुसार बेगूसराय जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों, जिनमें प्री-स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्र भी शामिल हैं, में कक्षा 8 तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियां दिनांक 08 जनवरी 2026 तक पूर्णतः स्थगित रहेंगी। वहीं कक्षा 9 एवं उससे ऊपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियां प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 04:30 बजे के बीच ही संचालित की जा सकेंगी।
आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित बच्चों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आंगनबाड़ी केंद्रों को दोपहर 12:00 बजे से 02:00 बजे तक खोले जाने का निर्देश दिया गया है। हालांकि प्री-बोर्ड एवं बोर्ड परीक्षाओं के लिए संचालित विशेष कक्षाओं एवं परीक्षाओं को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है।
यह आदेश दिनांक 06 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा तथा दिनांक 08 जनवरी 2026 तक लागू रहेगा। जिला दण्डाधिकारी द्वारा सभी विद्यालय प्रबंधन को निर्देशित किया गया है कि वे आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अपनी शैक्षणिक गतिविधियों का तदनुसार पुनर्निर्धारण करें।
साथ ही जिला शिक्षा पदाधिकारी, बेगूसराय एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (ICDS) को आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुपालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।




