:- रवि शंकर अमित!
जिले में लगातार बढ़ रही शीतलहर, अत्यधिक ठंड एवं गिरते तापमान के कारण बच्चों के स्वास्थ्य एवं जीवन पर पड़ने वाले संभावित प्रतिकूल प्रभावों को ध्यान में रखते हुए जिला दण्डाधिकारी, बेगूसराय श्री श्रीकांत शास्त्री (भा.प्र.से.) द्वारा विद्यालयों के संचालन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के अंतर्गत जारी आदेश के अनुसार बेगूसराय जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों (प्री-स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों सहित) में कक्षा 8 तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर 05 जनवरी, 2026 तक पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
वहीं कक्षा 8 से ऊपर की कक्षाएं केवल सुबह 10:00 बजे से दोपहर 04:30 बजे के बीच ही संचालित की जा सकेंगी।
आदेश के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों को केवल बच्चों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने हेतु दोपहर 12:00 बजे से 02:00 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है।
प्री-बोर्ड अथवा बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित विशेष कक्षाएं एवं परीक्षाएं इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। यह आदेश 02 जनवरी, 2026 से 05 जनवरी, 2026 तक प्रभावी रहेगा।
जिला दण्डाधिकारी ने सभी विद्यालय प्रबंधन को निर्देशित किया है कि वे आदेश के अनुरूप अपनी शैक्षणिक गतिविधियों का पुनर्निर्धारण सुनिश्चित करें। साथ ही जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (ICDS) को आदेश के सख्त अनुपालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।




