पंकज कुमार जहानाबाद।
लूट मार के दौरान गोली मारकर कर दिया था जख्मी
एडीजे 3 राजेश पांडे की अदालत ने सुनाया फैसला
2 वर्ष पूर्व हुए लूट मार के दौरान जानलेवा हमले के प्रयास के आरोप में दोषी करार अमन कुमार उर्फ सन्नी कुमार एवं अभिषेक कुमार उर्फ मिंटू कुमार के सजा के बिंदु पर मंगलवार को सुनवाई पूरा करने के उपरांत दोनों को जानलेवा हमला करने के प्रयास मामले मे भा द बी की धारा 307 के तहत आजीवन कारावास भुगतने का फैसला सुनाया इतना ही नहीं न्यायालय ने दोनों आरोपी को लूटमार के दौरान गोली मार कर जख्मी करने के आरोप में भादबी की धारा 394 के तहत आजीवन कारावास तथा घातक हथियार से मार कर जख्मी करने के आरोप में भा द बी की धारा 326 के तहत आजीवन कारावास भुगतने का फैसला सुनाया l न्यायालय ने दोनों को चोरी के सामान खरीदने के आरोप में भादवि की धारा 411 में 3 साल का कठोर कारावास तथा आदतन चोरी के सामान रखने के आरोप में भा द बी की धारा 413 के तहत 10 साल का कठोर कारावासभुगतने का फैसला सुनाया lन्यायालय ने दोनों आरोपी को धारा शस्त्र अधिनियम की 25(1-b)ा के तहत 5 साल का कठोर कारावास भुगतने का फैसला सुनाया एक और अभियुक्त सूरज कुमार को चोरी के समान को छुपाने में सहायता करने के आरोप में भाद बी की धारा 414 के तहत 3 साल का साधारण कारावास और षड्यंत्र रचने के आरोप में भादबी की धारा 120 बी के तहत 6 महीने का कारावास भुगतना होगा न्यायालय ने एक अन्अभियुक्त राजू कुमार उर्फ राजू यादव को साक्षय के अभाव में रिहाई का फैसला सुनाया l उपरोक्त आशय की जानकारी अपर लोक अभियोजक शैलेंद्र कुमार सिंह ने दिया हैl उन्होंने बताया कि इस मामले में जिले के मखदुमपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पलेया गांव निवासी सहायक अभिययंता कुमुद रंजन ने अज्ञात मोटर सवार मोटरसाइकिल सवार को नामजद कर परस बीघा थाना में कांड संख्या 234 /23 दर्ज कराया था l जिसमें भवन निर्माण विभाग अरवल में सहायक अभियंता पद पर कार्यरत कुमुद रंजन ने आरोप लगाया था कि 11 नवंबर 2023 को जब कार्यालय से कार्य कर मोटरसाइकिल से वापस घर लौट रहे थे तो शाम के करीब करीब 6:00 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग 83 न्यू बायपास रोड के समीप तीन अज्ञात मोटरसाइकिल सवार पीछे से आकर मेरी बुलेट गाड़ी को ओवरटेक किया और मुझेगोली मारकर जख्मी कर दियाl साथ ही बुलेट मोटरसाइकिल शोल्डर बैग और ₹3000 नगर और एटीएम कार्ड लेकर चला गया l इस मामले में अनुसंधानकर्ता ने 4 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था lइस मामले में अभियोजन की ओर से सूचक चिकित्सा एवं अनुसंधानकर्ता समेत 8 रवाहों की गवाही न्यायालय के समग्र प्रस्तुत किए गए थे l




