रिपोर्ट- संतोष चौहान!
जिलाधिकारी, सुपौल की अध्यक्षता में सोलर स्ट्रीट लाईट, 15वीं वित्त आयोग एवं षष्ठम् राज्य वित्त आयोग मद से संबंधित कार्य की समीक्षात्मक बैठक संपन्न।
सुपौल:- सावन कुमार, जिलाधिकारी, सुपौल की अध्यक्षता में सोलर स्ट्रीट लाईट, 15वीं वित्त आयोग एवं षष्ठम् राज्य वित्त आयोग मद से जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर किये जा रहे कार्य की समीक्षात्मक बैठक लहटन चौधरी, सभागार, सुपौल में आयोजित की गई। उक्त बैठक में उप विकास आयुक्त, सुपौल, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सुपौल, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, सुपौल एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, सुपौल जिला उपस्थित थे।
जिलाधिकारी द्वारा सर्वप्रथम जिला परिषद स्तर पर संचालित योजना की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, सुपौल को अगली बैठक में जिला परिषद क्षेत्रवार ली गई योजना का विस्तृत प्रतिवेदन के साथ बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करेंगे।
पंचायत समिति / ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित योजना की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अधिकांश ग्राम पंचायत में 15वीं वित्त आयोग एवं षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की राशि अवशेष रहने के वाबजूद कार्य नहीं किया जा रहा है। प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कुछ 15वीं वित्त आयोग मद से ग्राम पंचायत का भुगतान PFMS पोर्टल में तकनीकी खराबी के कारण नहीं हो पा रहा है, तथा कुछ मुखियाजी के द्वारा योजना कार्य में अभीरूची नहीं लिया जाता है। जिसके कारण राशि अवशेष है। इस पर जिलाधिकारी द्वारा संबंधित प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर सभी ग्राम पंचायत में योजना प्रारंभ करते हुए कैम्पमोड में राशि का भुगतान कराना सुनिश्चित करें। इसके वाबजूद जिस मुखिया द्वारा कार्य में अभिरूची नहीं लिया जाता है, वैसे मुखिया को चिन्हित कर उनके विरूद्ध 18 (5) के तहत् कार्रवाई हेतु प्रस्ताव जिला को भेजे, ताकि जिला स्तर से अग्रेतर कार्रवाई किया जा सके।
जिलाधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि चतुर्थ फेज के लिए चयनित एजेंसी के द्वारा जिलान्तर्गत 6670 लाईट अधिष्ठापन किया जाना है। वर्तमान में मात्र उनके द्वारा 796 लाईट ही अधिष्ठापन किया गया। उनके द्वारा किये गये कार्य संतोषप्रद नहीं रहने के कारण एजेंसी को एक सप्ताह के अन्दर कार्य में प्रगति लाने का निदेश दिया गया। अन्यथा एकरारनामा में वर्णित शर्त के अनुरूप राशि कटौती करने का निदेश जिला पंचायत राज पदाधिकारी को दिया गया।




