रिपोर्ट- बिकास कुमार!
नवहट्टा थाना में बिना सबूत झूठा केस को लेकर,पीड़ित ने
पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार
सहरसा
जिले के नवहट्टा थाना अध्यक्ष के ऊपर अपराधियों से मिली भगत के कारण बिना सबूत के झूठा मुकदमा में फंसाए जाने को लेकर पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। दिए गए आवेदन में नजराना खानम पिता मो मुर्तुजा खान, साकिन- नौवहट्टा, वार्ड नं- 12, थाना नौवहट्टा, जिला सहरसा निवासी ने कहा कि मेरे पिता मो मुर्तुजा खान पिता स्व सुबेदार खान एक प्रतिष्ठित समाजसेवी व्यक्ति हैं। मेरे पिता को कोई पुत्र नहीं है। उन्हें कुल पाँच बेटियों हैं, वो इस वजह से मेरे पिता की पैतृक सम्पत्ति को हड़पने की नियत से झूठा फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाते रहते हैं ।उन्होने कहा कि उपरोक्त मुकदमा जो कि मेरे पिता वगैरह पर किया गया है, वह बिल्कूल झूठा है। उक्त कांड में रिजेन मंडल उर्फ रिजेन कामत पिता बाकू मंडल शाहीडीह नवहट्टा, सत्यनारायण चौधरी पिता तारिणी चौधरी, नवीन निषाद पिता स्वर्गीय सोती मुखिया गवाहों का सूचक द्वारा जिक किया गया है। उन सभी गवाहों द्वारा न्यायालय में शपथपत्र इस आशय का दिया गया है कि उक्त घटना उनलोगों के सामने घटित नहीं हुई है वो उक्त तरह का कोई काण्ड नहीं हुआ है। इससे जाहिर यो साबित होता है कि सूचक द्वारा उक्त मुकदमा जमीन हड़पने की नियत से किया गया है। इसके पूर्व मेरे पिता वगैरह पर नौवहट्टा थाना कांड संख्या 234/2024 अन्दर धारा 126(2), 115, 109, 303(2), 308(2), 61(2), 352(2), 3(5) BNS दर्ज किया गया था जो कि पर्यवेक्षण के बाद असत्य पाया गया।पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक सें मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित न्याय की गुहार लगाई है।




