रिपोर्टर — राजीव कुमार झा
ढाई वर्षीय पुत्री की गैर इरादतन हत्या मामले में पिता लालबाबू साह को जिला कोर्ट के एडीजे ललन कुमार की अदालत ने सुनाया सजा
सोमवार को करीब 4:30 बजे जिला कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय ललन कुमार की अदालत में ढाई वर्षीय पुत्री की गैर इरादतन हत्या मामले में पिता लाल बाबू साह को 5 वर्ष कैद एवं ₹25000 आर्थिक दंड का सजा सुनाया है। अपर लोक अभियोजक संजय कुमार ने बताया कि यह घटना 22 जून 2017 के रात्रि की है। इस मुकदमा की सूचक मृतक बच्ची की मां आशा कुमारी देवी जब खाना खाकर सोने गई तो ढाई वर्षीय पुत्री सोनाली कुमारी उर्फ परिधि रोने लगी। इसी बात पर गुस्सा होकर लाल बाबू साह ने ढाई वर्षीय बच्ची को तब तक मारता रहा जब तक वह रोना व बोलना बंद नहीं किया। जिसमें दोषी के माता-पिता ने भी दोषी लाल बाबू साह को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। बच्ची को बिल्कुल शांत देखकर बच्ची की मां ने उसे उठा कर सरिसबपाही बाजार डॉक्टर के पास ले गई। जहां बच्ची की इलाज नहीं हो सका। जहां से बच्ची को रामशिला अस्पताल सकरी ले जाया गया। जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्ची की मां आशा कुमारी देवी ने पति एवं सास ससुर के खिलाफ पंडोल थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिस मे आठ वर्ष बाद न्यायालय ने फैसला सुनाया है।