पंकज कुमार जहानाबाद।
हुलासगंज थाना क्षेत्र के खुदौरी गांव में 2 वर्ष पूर्व हुए संतोष कुमार उर्फ संतोष शर्मा हत्याकांड मामले में दोषी करार सुधीर शर्मा उर्फ सुधीर कुमार एव रविंद्र सिंह के स जा के बिंदु पर बुधवार को खचाखच भरे न्यायालय कक्ष में सुनवाई करने के उपरांत ए डी जे आठ कुमार कौशल किशोर के न्यायालय ने दोनों आरोपियों को भादबि की धारा 302 एवं 120(B) में सश्रम आजीवन कारावास एवं 20- 20हजार रुपया अर्थ दंड भुगतान करने का फैसला सुनायाl अर्थ दंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर एक-एक साल का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा l इतना ही नहीं न्यायालय में दोनों आरोपी को शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत 3 -3 साल का सश्रम कारावास एवं पांच ₹5000 अर्थ दंड भुगतान करने का फैसला सुनाया अर्श दंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर 6 महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगाl उपरोक्त आश्य की जानकारी अपर लोक अभियोजक अमरनाथ कुमार ने दी हैl उन्होंने बताया कि इस मामले में हुलासगंज थाना क्षेत्र के खुदौरी गांव निवासी सुनील शर्मा के पुत्र राजू कुमार ने सुधीर शर्मा उर्फ सुधीर कुमार रविंद्र सिंह समेत अन्य लोगों को नामजद कर हुलासगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया थाl दर्ज प्राथमिकी में सूचक ने आरोप लगाया था की 15 जुलाई 2023 को रात्रि 10:00 बजे सूचक के चाचा संतोष शर्मा को उसके मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल करके अभियुक्तों द्वारा फरही फैक्ट्री विवाद को सुलझाने के लिए बुलाकर अन्य अभियुक्त के साथ साजिश रचकर बेनीपुर इमादपुर के बीच पक्की सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी थीl इस मामले में अभियोजन की ओर से सूचक चिकित्सक एवं अनुसंधानकर्ता समेत 9 गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए थे l




