पोक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म मामले मैं आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा!

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भागलपुर से धीरज शर्मा की रिपोर्ट

भागलपुर के पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में एक दरिंदे को उसके गुनाहों की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 25 हज़ार का जुर्माना भी लगाया है। और जुर्माने की राशि की अदायगी नहीं होने पर 6 माह अतिरिक्त कैद की सजा भी सुनाई है। वहीं कोर्ट ने सरकार को पीड़िता के गुजर बसर के लिए 2 लाख रुपये मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है। मामला 17 फरवरी 2018 का बताया जा रहा है, जब घोघा थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव निवासी 55 वर्षीय लक्ष्मण यादव ने गांव के ही एक नाबालिग को घास काटने के बहाने खेत में बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे दिया। घटना के बाद लहूलुहान पीड़िता अपने घर गई और पूरी सच्चाई अपनी मां को बताई। बच्ची की हालत गम्भीर देख उसकी मां उसे लेकर घटनास्थल पर पहुंची और बच्ची द्वारा आरोपी लक्ष्मण यादव की पहचान की गयी, इसके बाद मां की शिकायत पर आरोपी लक्ष्मण यादव के खिलाफ घोघा थाना में मामला दर्ज कराया गया। पोक्सो कोर्ट ने साढ़े तीन साल बाद अपने फैसले में आरोपी को एफएसएल की जांच में दोषी पाया और पीड़िता के समर्थन में 6 गवाहों के बयान पर उसे अभियुक्त करार देते हुए आज आजीवन कारावास की सजा भी सुना दी। हालांकि अपने फैसले में आरोपी ने खुद को निर्दोष बताया और बेवजह फंसाने की बात कही।

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