पुलिस बल पर हमले के आरोपी को 5 साल का कारावास

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पंकज कुमार जहानाबाद ।

पुलिस बल पर हमले के आरोपी को 5 साल का कारावास

पुलिस बल पर पशुली से किया था जानलेवा हमला

पुलिस बल पर जानलेवा हमला करने के आरोपी सुनील यादव उर्फ सुनील टाइगर के सजा के बिंदु पर बुधवार को सुनवाई करने के उपरांत जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आठ कुमार कौशल किशोर की अदालत ने भादवि की धारा 326 एबं धारा 333 के तहत 5 – 5 साल का कारावास भुगतने का फैसला सुनाया इतना ही नहीं न्यायालय ने आरोपी को ₹2000 – 2000 अर्थ दंड भुगतान करने का भी निर्देश दिया है lन्यायालय ने आरोपी को भादवी की धारा 324 एवं 332 के तहत तीन-तीन साल का कारावास एवं ₹1000 – 1000 अर्थ दंड भुगतान करने का निर्देश दिया हैl वहीं न्यायालय ने आरोपी सुनील टाइगर को भादवी की धारा 353 के तहत 2 साल का कारावास एवं ₹1000 अर्थ दंड भुगतान करने का फैसला सुनाया हैl उपरोक्त आशय की जानकारी अपर लोक अभि योजक अमरनाथ कुमार ने दी हैl उन्होंने बताया कि इस मामले में जहानाबाद नगर थाना अंतर्गत कल्पा ओ पी के पुलिस अवर निरीक्षक राम सुमेर कुमार ने सुनील यादव उर्फ सुनील टाइगर को नामजद कर जहानाबाद कल्पा ओ पी कांड संख्या 9/23 दर्ज कराया था l दर्ज प्राथमिकी में सूचक ने आरोप लगाया था कि 4 जनवरी 2023 को जब मैं गस्ती में था तो मुझे रणधीर कुमार के द्वारा सूचना दी गई कि सुनील यादव उर्फ सुनील टाइगर मेरी हत्या करने के उद्देश्य से हथियार लेकर आया हुआ है सूचना का सत्यापन करने जब हम दर्शन बीघा पहुंचे तो सुनील यादव पुलिस बल को देखकर दर्शन विगहा के बघार में भाग गया और गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने कमर में छुपा कर रखे पसूली से जान मारने की नीयत से सिपाही 812 शैलेश कुमार एवं चालक सिपाही 57 हीरा कुमार को मार कर जख्मी कर दिया था l इस मामले में अभियोजन की ओर से सूचक चिकित्सक़ एवं अनुसंधानक समेत कुल नौ गवाह न्यायालय के समछ प्रस्तुत किए गए थेl वही जप्त प्रदर्श के रूप में हमले में उपयोग किया गया पशुली भी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था l जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तरफ से नियुक्त पैनल अधिवक्ता राजेश कुमार ने सुनील टाइगर का पक्ष रखा l

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