पड़ोसी अरुण के  दो हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा।मुंगेर जिला एवं सत्र न्यायधीश आलोक गुप्ता ने सुनाई!

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रिपोर्ट- सुमित कुमार

-मुंगेर के बरियारपुर में भाभी से चल रहे विवाद को लेकर
पड़ोसी देवर ने उनके पति की हत्या कर दी थी। इस मामले में मुंगेर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक गुप्ता की बेंच ने शुक्रवार को सजा का ऐलान किया। मुंगेर कोर्ट ने देवर सुमन कुमार सहित दोनों अभियुक्त को उम्रकैद और 50-50 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है।
न्यायालय ने मनीष को आर्म्स एक्ट के तहत तीन साल की अतिरिक्त सजा और 5000 रुपए अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। फैसले के बाद दोनों अभियुक्तों को कड़ी पुलिस सुरक्षा में जेल भेज दिया गया है।
मृतक के परिजनों ने न्यायालय के फैसले पर संतोष व्यक्त किया है। उनका कहना है कि इस फैसले से अरुण की आत्मा को शांति मिलेगी।

साल 2021 में वारदात को दिया अंजाम

लोक अभियोजक मोहम्मद शमीम अनवर के अनुसार, मृतक अरुण कुमार और आरोपी सुमन कुमार गांधीपुर गांव के रहने वाले हैं। दोनों पड़ोसी हैं। सुमन का उसके पड़ोसी भाई की पत्नी, रिश्ते में भाभी से विवाद चल रहा था। इस मामले को लेकर अरुण ने सुमन को समझाइश दी थी। इसी बात से नाराज होकर सुमन ने अरुण को जान से मारने की धमकी दी थी ।

सुमन ने दोस्त के साथ मिलकर की हत्या

घटना 16 अगस्त 2021 की है। अरुण कुमार अपने घर के दरवाजे पर बैठे थे। इसी दौरान आरोपी सुमन कुमार और उसका दोस्त मनीष कुमार बाइक से वहां पहुंचे। सुमन के इशारे पर मनीष ने पिस्तौल से अरुण पर गोली चला दी। गंभीर हालत में अरुण को निजी अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान अरुण की मौत हो गई।

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