निभाष मोदी, भागलपुर

निर्धारित अवधि तक शस्त्र सत्यापन नही कराए जाने की स्थिति में की जायेगी शस्त्र निलबंन की कारवाई!
पंचायत निर्वाचन:2021 निमित जिलांतर्गत थानो यथा:हबीबपुर,इस्माईलपुर,NTPC,
परबत्ता,बरारी,सन्हौला, आदमपुर, पीरपैंती,नाथनगर,नवगछिया,हबीबपुर,
रंगरा,मोजाहिदपुर,लोदीपुर,नवगछिया,
जीरो माइल,घोघा, अकबरनगर, जगदीशपुर,गोपालपुर,एकचारी,
सुल्तानगंज,ततारपुर सहित कुल अड़तालीस थानों में शस्त्र सत्यापन कार्य प्रगति पर है,जो दिनांक:17/09/2021 तक संचालित होगा।अद्यतन प्रतिवेदन के अनुसार दो हज़ार चार सौ सत्तासी शस्त्र धारकों में से ग्यारह सौ अठहत्तर शस्त्र धारकों ने सत्यापन कार्य मे भाग लिया है।सत्यापन कार्य मे भाग नही लेने वाले शस्त्र धारकों को शस्त्र सत्यापन हेतु निर्धारित अवधि अर्थात:17/09/2021 तक कार्य अवधि में संबंधित थाना में अपने शस्त्र का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।निदेश अनुपालन नही होने की स्थिति में संबधित शस्त्र धारक के विरुद्ध आर्म्स एक्ट 1959/आर्म्स रूल 2016 में वर्णित प्रावधानों के तहत यथोचित कारवाई की जायेगी।




