मधेपुरा- कोर्ट के आदेश पर चला बुलडोजर, 10 एकड़ कराया गया अतिक्रमण मुक्त!

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें

रिपोर्ट–राजीव-रंजन।

स्लग–मधेपुरा मे कोर्ट के आदेश पर 30 साल पुराने भूमि विवाद का हुआ निपटारा, जमीन पर अवैध रूप से बनाये गए मकान पर चला प्रशासन का बोल्डेजर और अवैध कब्ज़ा किए गए 10 एकड़ जमीन भी हुई अतिक्रमण मुक्त।

मधेपुरा मे कोर्ट के आदेश पर 30 साल पुराने भूमि विवाद का हुआ निपटारा, जमीन पर अवैध रूप से बनाये गए मकान पर चला प्रशासन का बोल्डेजर व अवैध कब्ज़ा किए गए 10 एकड़ जमीन भी हुई अतिक्रमण मुक्त। दरअसल ताज़ा मामला मधेपुरा के मुरहो नाढ़ी गाँव से जुड़ा है। जहाँ भर्राही थाना क्षेत्र के मुरहो नाढी गांव में 30 वर्षो से चला आ रहा दो पक्षो के बीच पुराने भूमि विवाद का निपटारा हुआ है बता दें कि कोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन ने विवादित जमीन पर अवैध रूप से बनाये गए मकान को ध्वस्त करते हुए करीब 10 एकड़ अवैध कब्ज़ा किए गए जमीन पर लगी मकई का फसल भी नष्ट कर अतिक्रमण मुक्त करवाया है । इस दौरान प्रशासन के द्वारा दो बुलडोजर चार ट्रैक्टर और भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में करीब 10 एकड़ जमीन पर लगे मक्के और गेहूं की फसल को नष्ट कर अतिक्रमण मुक्त करवाया गया साथ हीं विवादित जमीन पर बने आलिशान मकान को भी नष्ट कर दिया। इस दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में महिला एवं पुरुष पुलिस बल की तैनाती की गई थी। बताया जा रहा है कि 1994 से ही सुभाष चंद्र यादव, अशोक कुमार मंडल और नंदकुमार मंडल के बीच भूमि विवाद चला आ रहा था। वहीं पूर्णिया के धमदाहा कोर्ट ने वर्ष 2009 में हीं अतिक्रमण मुक्त करवाने का आदेश जारी किया था। लेकिन इस दौरान विपक्षी पार्टी हाईकोर्ट चले गए जहां 2023 में उनके अपील को हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दिया और निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा।वहीं इस मामले को लेकर मधेपुरा डीएम तरनजोत सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश के अनुसार उक्त जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। साथ हीं बुधवार को कुछ अतिक्रमण हटाया गया और आज गुरुवार को भी अतिक्रमण हटाया जा रहा है। हालांकि पीड़ित पक्ष की माने तो वे कई बार जमीन की दस्तावेज लेकर कोर्ट से आग्रह विनती की लेकिन कोर्ट अपने आदेश पर बरकरार रहा पीड़ित पक्ष ने बताया की मेरा जमीन का दस्तावेज देखे बिना कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है जो विल्कुल सही नहीं है उन्होंने बताया कि बिना नोटिश के हीं मेरा घर उजार दिया गया है। वहीं मौक़े वारदात पर मौजूद मजिस्ट्रेट नीरज कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट व जिला प्रशासन के आदेश पर अतिक्रमण मुक्त करवाया जा रहा है जब तक प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है तब तक अतिक्रमण जारी हीं रहेगा। बाइट :मनीष कुमार, पीड़ित पक्ष। बाइट : नीरज कुमार सिंह, मजिस्ट्रेट मधेपुरा।

Leave a Comment

और पढ़ें