पूर्व विधायक अनंत सिंह को झटका, पटना सिविल कोर्ट ने बेल अर्जी फिर खारिज की!

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रिपोर्ट- अमित कुमार!


मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह को पटना सिविल कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने अनंत सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अनंत सिंह पर उनके समर्थकों और सोनू-मोनू गिरोह के बीच हुई फायरिंग में संलिप्तता का आरोप है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला।


मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह को पटना सिविल कोर्ट के विशेष अदालत से राहत नहीं मिल पाई है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। यह मामला 22 जनवरी का है जब बाढ़ के पंचमहल थाना क्षेत्र के नौरंगा गांव में अनंत सिंह के समर्थकों और कुख्यात सोनू-मोनू गिरोह के सदस्यों के बीच दर्जनों राउंड गोलियां चलाई गई थीं। इस घटना के बाद दोनों पक्षों ने पंचमहल थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

फायरिंग की इस घटना के बाद आरोपी सोनू की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि अनंत सिंह ने बाढ़ कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था। गुरुवार को पटना की निचली अदालत में अनंत सिंह की बेल अर्जी पर सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी।

अनंत सिंह पक्ष के अधिवक्ता नवीन कुमार ने बताया कि बेल अर्जी रिजेक्ट हो गई है, लेकिन वे इस फैसले को पटना हाई कोर्ट में चुनौती देंगे।

बाइट:
नवीन कुमार, अधिवक्ता, अनंत सिंह पक्ष
“हमारी बेल अर्जी निचली अदालत में खारिज कर दी गई है। अब हम उच्च न्यायालय में अपील करेंगे और उम्मीद है कि वहां से न्याय मिलेगा।”

इस फैसले के बाद अनंत सिंह के समर्थकों में मायूसी है, वहीं मामले की अगली सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं।

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