ई केवाईसी करना है अनिवार्य, अन्यथा नाम राशन कार्ड से हो सकता है विलोपित।

SHARE:

पंकज कुमार जहानाबाद!

जहानाबाद 28 जनवरी 2025

ई केवाईसी करना है अनिवार्य, अन्यथा नाम राशन कार्ड से हो सकता है विलोपित।

अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद राजीव रंजन सिन्हा की अध्यक्षता में घोसी, हुलासगंज एवं मोदनगंज प्रखंड के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की संयुक्त बैठक की गई जिसमें ई केवाईसी ,खाद्यान्न वितरण ,दुकान का रखरखाव आदि की समीक्षा की गई। इस समीक्षा के दौरान विभागीय निर्देशों के आलोक में शत प्रतिशत ई केवाईसी करने हेतु निर्देश दिया गया। विदित हो कि 31 मार्च 2025 तक शत प्रतिशत ई केवाईसी करने हेतु विभाग द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें राशन कार्ड के प्रत्येक सदस्य का ई केवाईसी करना अनिवार्य है अन्यथा उनका नाम राशन कार्ड से विलोपित कर दिया जाएगा। लाभुक किसी भी जन वितरण प्रणाली दुकान पर जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन कर ई केवाईसी करवा सकते हैं। यह सुविधा पूरे देश में उपलब्ध है। साथ ही विक्रेताओं को ससमय एवं पारदर्शी तरीके से खाद्यान्न वितरण करने हेतु निर्देशित किया गया तथा जन वितरण प्रणाली दुकान से संबंधित सभी दस्तावेजों को अद्यतन रखते हुए सुरक्षित तरीके से खाद्यान्न भंडारण हेतु निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त लाभुकों की शिकायत मिलने पर विक्रेताओं को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। बैठक में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी घोषी ,प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी हुलासगंज तथा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मोदनगंज भी उपस्थित थे।

Join us on:

Leave a Comment