जहानाबाद व्यवहार न्यायालय में पत्नी की हत्या के मामले में पति को 10 साल की सजा!

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पंकज कुमार जहानाबाद ।

जहानाबाद व्यवहार न्यायालय में पत्नी की हत्या के मामले में पति को 10 साल की सजा के एडीजे 8 ने सुनाई है। हत्या के मामले में दोषी करार पति शफी आलम के सजा के बिंदु पर शुक्रवार को सुनवाई पुरा करने के उपरांत एडीजे आठ कुमार कौशल किशोर की अदालत ने दस साल कठोर कारावास भुगतने का फैसला सुनाया उपरोक्त आशय की जानकारी अपर लोक अभियोजक अशोक कुमार ने दी है उन्होंने बताया कि इस मामले में नगर थाना क्षेत्र विशुनगंज मोहल्ला निवासी सुखारी मियां ने शफी आलम को नामजद कर मुकदमा दर्ज कराया था सूचक ने आरोप लगाया था सिमरन परवीन की शादी 5 /8/ 2021 को किया था पति समेत ससुराल वाले मारपीट कर दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे 17 /12/ 21 को ससुराल वालों ने बताया कि आपकी लड़की ने फांसी लगा लिया है सूचना पर अपने बेटी के ससुराल पहुंचे तो देखें की उसकी गर्दन पर जख्म का निशान था ससुराल के लोगों ने दहेज के लिए मेरी बेटी का गला घोटकर हत्या कर दिया है अभियोजन की तरफ से 6 गवाह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे जबकि बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह प्रस्तुत किया गया था

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