करजा थानेदार के विरुद्ध मानवाधिकार आयोग में याचिका दायर!

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रिपोर्ट- संतोष तिवारी!

पीड़ित व्यवसायी का सदर अस्पताल में चल रहा है ईलाज!

पीड़ित की ओर से मानवाधिकार अधिवक्ता एस. के. झा कर रहे हैं मामले की पैरवी!

मुजफ्फरपुर :- जिले के करजा थाना क्षेत्र के पकड़ी चट्टी में व्यवसायी राजेश कुमार त्रिपाठी को गाड़ी पार्क करने के विवाद में मारपीट कर जख्मी कर देने का मामला अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली एवं बिहार मानवाधिकार आयोग पटना के समक्ष पहुँच गया हैं। पीड़ित राजेश कुमार त्रिपाठी की ओर से मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एस. के. झा आयोग में मामले की पैरवी कर रहे हैं। विदित हो कि करजा थानेदार सुनील कुमार यादव एवं उनके रिश्तेदार द्वारा व्यवसायी राजेश कुमार त्रिपाठी को गाड़ी पार्क करने के विवाद में बेरहमी से मारपीट कर जख्मी कर दिया गया और उनके गले से सोने की लॉकेट समेत चेन भी छीन लिया। परिजनों ने उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ पर उनका ईलाज अभी चल रहा है। व्यवसायी को इतनी बुरी तरह से मारा गया कि उनका नाक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मामले की जानकारी मिलते ही नगर थाने की पुलिस सदर अस्पताल पहुँची और पीड़ित का बयान लिया, जिसमें करजा थानेदार सुनील कुमार यादव और उनके रिश्तेदार को आरोपी बनाया गया है। पुलिस को राजेश ने बताया कि उनका मोतिहारी में गाड़ियों की खरीद-बिक्री का कारोबार है। बीते शुक्रवार को सुबह करीब आठ बजे वे अपनी कॉलोनी के खाली मैदान में गाड़ी पार्क किए थे। इसी बीच अचानक से सामने के मकान में रहने वाले करजा थानेदार सुनील यादव के साथ उनका एक रिश्तेदार व्यवसायी के साथ गाली-गलौज करने लगा व धमकी देने लगा। पीड़ित व्यवसायी के अनुसार एक आरोपी के हाथ में छोटा हथियार व दूसरे के हाथ में चाकू था। दोनों आरोपियों ने व्यवसायी पर हमला कर दिया, जिससे व्यवसायी के सिर, आंख व नाक से काफी खून गिरने लगा। पूरे मामले की जानकारी पीड़ित के परिजनों ने वरीय अधिकारियों को दिया। उसके बाद उन्होंने मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एस. के. झा के माध्यम से दोनों आयोग के समक्ष करजा थानेदार एवं उनके रिश्तेदार के विरुद्ध याचिका दायर की गई। मानवाधिकार अधिवक्ता एस. के. झा ने बताया कि यह मामला काफी गंभीर प्रवृत्ति का है। मामले के सम्बन्ध में उच्च स्तरीय निष्पक्ष जाँच की नितांत आवश्यकता है।

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