नाबालिग से दुष्कर्म एवं हत्या मामले में एक को आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड!

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रिपोर्टर — राजीव कुमार झा!

मधुबनी जिले के राजनगर थाना क्षेत्र में एक नाबालिक लड़की के साथ गैंगरेप कर हत्या कर देने के मामले को लेकर एडीजे छे सह विशेष न्यायालय पॉक्सो के न्यायाधीश गौरव आनंद के न्यायालय में सुनवाई हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ता का बहस सुनने के बाद आरोपी मधुबनी जिले के बाबूबरही थाना स्थित बिक्रमशेर गांव का रहनेवाला जितेंद्र कुमार को दफा 302 भारतिय दंड विधान में दोशी पाते हुए न्यायालय ने आजीवन सश्रम कारावास कि सजा सुनायी है। साथ ही साथ न्यायालय ने आरोपी को बीस हजार रूपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने कि राशि नही देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं गैंग रेप की दफा 376 डी भारतीय दंड विधान का भी आरोपी के विरुद्ध दोष सिद्ध होने पर बीस वर्ष सश्रम कारावास व बीस हजार रूपया जुर्माना लगाया गया है। सरकार के तरफ से विशेष लोक अभियोजक मोहम्मद खुर्शीद आलम ने न्यायालय में बहस करते हुए आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा की मांग की। वहीं बचाव पक्ष के तरफ से वरीय अधिवक्ता शिव कुमार ठाकुर ने बहस करते हुए कम से कम सजा की मांग की।विशेष लोक अभियोजक के अनुसार घटऩा के दिन 6 मई 2015 को सूचक की भतीजा की शादी थी। बारात बिस्फी थाना क्षेत्र के तेघरा के लिए जाने की तैयारी कर रही थी। करीब 10 बजे रात में सूचक कि पत्नी के द्वारा सूचना पर बारात से आकर नाबालिग को खोजने लगे। लेकिन बच्ची काफी खोजबीन के बाद भी नहीं मिली। सुबह गांव से सूचना मिली कि बघार में ईख के खेत में आपतिजनक स्थिति में नबालिग की शव परी हुई है। सूचना पर सूचक घटनास्थल पर पहुंचा तो शव को पहचान किया। वहीं सूचक का मोबाईल भी शव के पास मिला था। मामले को लेकर राजनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। जिस मामले की सुनबाई के दौरान विद्वान न्यायाधीश ने आरोपी को हत्या एवं नाबालिग के साथ योना चार मामले दोषी पाए जाने पर आजीवन सश्रम कारावास की सजा और 40 हजार रुपए का अर्थदंड की सजा मुकर्रर की हैं।

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